- तंबाकू की बिक्री के लिए वार्डो में दुकानों की संख्या भी तय की जाएगी

- नगर आयुक्त ने जारी किए आदेश, कमेटी तैयार कर रही है ड्रॉफ्ट

LUCKNOW: गलियों में जगह-जगह खुली पान मसाला और सिगरेट की दुकानों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम नगर निगम की ओर से उठाया गया है। मतलब यह है कि अब इन दुकानदारों को निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इस बाबत नगर आयुक्त की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि लाइसेंस के साथ-साथ तंबाकू की बिक्री के लिए वार्डो में दुकानों की संख्या भी तय की जाएगी। इस संबंध में कमेटी ने ड्रॉफ्ट बनाने का काम शुरू कर दिया है, जो संभवत: दो से तीन दिन में बनकर तैयार हो जाएगा।

निगम लेगा शुल्क

यह भी जानकारी सामने आई है कि निगम की ओर से लाइसेंस दिए जाने के एवज में शुल्क भी लिया जाएगा। हालांकि अभी शुल्क की दरें निर्धारित नहीं हुई है। ड्रॉफ्ट बनते ही शुल्क की दिशा में निर्णय लिया जाएगा।

जगह-जगह बिक्री

इस समय शहर की लगभग हर गली में पान मसाला और सिगरेट की दुकानें खुली हैं। कई दुकानें तो स्कूल-कॉलेजों के बगल में हैं। जिससे युवा वर्ग आसानी से तंबाकू की जद में आ रहा है। इस समस्या को खत्म करने के लिए ही लाइसेंस जारी किए जाने संबंधी कदम उठाया गया है।

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कोटपा एक्ट-2003

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी सामग्री बेचने वाले कोटपा एक्ट 2003, खाद्य संरक्षण अधिनियम 2006 और बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय अधिनियम 2015 का उल्लंघन न करें। नए ड्राफ्ट में कड़े दंड का भी प्रावधान किया जा रहा है।

शहर को तंबाकू मुक्त करने के लिए यह पहला कदम उठाया गया है। पान मसाला और सिगरेट की दुकानों के लिए निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद लाइसेंस की प्रक्रिया और शुल्क पर विचार किया जाएगा।

उदयराज सिंह, नगर आयुक्त