PATNA : कोचिंग सेंटरों के खिलाफ चलाई गई मुहिम रंग लाई है। सरकार ने कोचिंग संचालकों पर नकेल कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब फ्क् जनवरी तक कोचिंग सेंटरों को रजिस्ट्रेशन कराना है नहीं तो वहां ताला लटक जाएगा। मंगलवार को शिक्षामंत्री अशोक चौधरी ने विभाग के आला अफसरों के साथ बैठककर चेतावनी दी है कि कोचिंग की मनमानी पर हर हाल में अंकुश लगे।

- एक नजर आई नेक्स्ट की मुहिम पर

राजधानी में कोचिंग संचालकों की मनमानी के खिलाफ आई नेक्स्ट ने अपनी मुहिम कोचिंग का सच ख्म् सितम्बर से शुरू की थी। कैंपेन में बिहार के सबसे बड़े स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस कैंपेन के तहत आई नेक्स्ट ने पटना के बड़े नामी 8 कोचिंग क्लासेंस के स्टिंग ऑपरेशन किर बेनकाब किया। इसके बाद से ही शासन और प्रशासन में हड़कम्प मच गया। अधिकारी और मंत्री को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि नियम विरूद्ध कोचिंगों पर डंडा चलाना जरुरी है। इसी का प्रतिफल म् दिसंबर को शिक्षा मंत्री डॉ। अशोक चौधरी ने विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन, सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव व सभी निदेशकों के साथ बैठक कर एक विशेष टीम बनाकर जांच पड़ताल और कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आदेश है कि यदि निर्धारित तिथि तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुअ तो कोचिंग सेंटर में ताला बंद हो जाएगा।

- अवैध कोचिंग पर शिक्षा मंत्री का कड़क तेवर

- अवैध कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई के लिए मंगलवार को फ् घंटे तक हुई बैठक

- शिक्षा मंत्री डॉ। अशोक चौधरी ने दिया कोचिंग के खिलाफ आपरेशन क्लीन चलाने का निर्देश

- राज्य सरकार ने ख्0क्0 में बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनिमय अधिनियम) बनाया था लेकिन इसे शक्ति के साथ लागू नहीं किया गया

- अब सरकार इस पर सख्ती का फैसला करते हुए फ्क् जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है

- इस अवधि में निजी कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो ऐसा नहीं करेंगे उनसे दंड वसूला जाएगा या बंद कराया जाएगा

- ये है कोचिंग का कानून

- वर्ष ख्0क्0 में प्रदेश में कोचिंग सेंटर के लिए देश में पहली बार एक्ट बनाया गया

- एक्ट में क्0 स्टूडेंटस से अधिक सेंटर को इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए बाध्य किया गया

- एक्ट के तहत हर कोचिंग सेंटर को स्वच्छ पेय जल, स्वच्छ वातावरण और सुरक्षा की व्यवस्था का निर्देश दिया गया

- रजिस्ट्रेशन के लिए कोचिंग सेटर को डीएम की अगुवाई वाली जांच कमेटी में पास होना होता है

- हर फ् साल पर कोचिंग संचालकों को अपना रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण कराना होता है

- कोचिंग सेंटर को शिक्षकों की संख्या और योग्यता की जानकारी भी प्रशासन को देनी होती है

- कोचिंग सेंटर चलाने पर एक्ट में एक लाख रूपए तक का जुर्माना और जेल तक तक का प्राविधान बनाया गया है