- एक दर्जन से ज्यादा कैदियों पर एक साथ लगाई गई रासुका, अलग-अलग मामलों में जेल में निरुद्ध हैं

- पहली बार इतने बड़े पैमाने पर डीएम ने की कार्रवाई, एनएसए प्रभावी होते ही एक साल तक नहीं मिलेगी कोर्ट से बेल

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KANPUR : भीतरगांव में बवाल करने के आरोप में गिरफ्तार हुए एक दर्जन से ज्यादा बलवाइयों में से कई पर एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका) तामील किया जा सकता है। लेकिन शहर में दंगे से पहले ही कई लोगों पर रासुका तामील की जा चुकी है। और ये कार्रवाई कुछ एक मुजरिमों पर नहीं, बल्कि एक दर्जन से ज्यादा लोगों पर एक साथ की गई। इतने बड़े पैमाने पर प्रशासन ने पहली बार ये कदम उठाया है। ताबड़तोड़ वारदातें करके शांति-व्यवस्था के लिए खतरा बने क्म् शातिर अपराधियों पर जिला प्रशासन ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की संस्तुति की है। तामीली के बाद एक साल तक उनकी जमानत के सभी रास्ते भी पूरी तरह से बंद हो गए हैं।

एक महीने में

शहर की कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए डीएम डॉ। रोशन जैकब ने विभिन्न आपराधिक मुकदमों में निरुद्ध कैदियों पर एनएसए लगाने की संस्तुति की है। इन सभी आदेशों पर एक महीने के अंदर-अंदर मुहर लगाई गई है। इससे पहले कभी भी इतने बड़े पैमाने पर एक साथ इतनों पर एनएसए का उपयोग नहीं किया गया। इक्का-दुक्का मामलों में ही निरुद्ध कैदियों पर इस एक्ट का उपयोग किया जाता रहा है।

जेल के अंदर ही

आम तौर पर एनएसए के अन्तर्गत कैदियों पर कार्यवाही जेल में रहते हुए ही की जाती है। एडीएम सिटी अविनाश सिंह ने बताया कि एनएसए लगाने की प्रक्रिया ख्ब् घंटे के अंदर-अंदर अंजाम दी जाती है। जिस कैदी पर एनएसए लगाया जाना होता है। उसकी फाइल पर जिला प्रशासन और शासन स्तर पर एकसाथ ही दस्तखत होते हैं।

हाईकोर्ट में होती है पेशी

एनएसए की संस्तुति के बाद उसका अप्रूवल हाईकोर्ट इलाहाबाद में 'उत्तर प्रदेश सलाहकार परिषद बोर्ड' से लेना होता है। इस बाबत संबंधित जिले के डीएम-एसएसपी को बोर्ड के सामने पेश होकर मजबूत तर्क पेश करने होते हैं कि वाकई अगर निरुद्ध अपराधियों पर एनएसए प्रभावी नहीं की गई तो इनसे शहर की कानून-व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की यह बेंच अपना अप्रूवल देती है। जिसके बाद ही निरुद्ध कैदियों पर एनएसए प्रभावी कर दिया जाता है।

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इनसेट

क्या होता है एनएसए

सन-क्980 में एनएसए यानि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को मंजूरी मिली। हिंदी में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) नाम से जाना जाता है। जिस किसी अपराधी पर एनएसए प्रभावी हो जाता है। उसकी जमानत अर्जी लोअर-सेशन समेत किसी भी कोर्ट में स्वीकार नहीं की जाती। उदाहरण के लिए किसी अपराधी पर ब्-भ् मुकदमे दर्ज होने के साथ ही एनएसए भी प्रभावी कर दी जाती है। अगर कोर्ट में उसे सभी मुकदमों में बेल मिल भी जाती है। तब भी उसको जमानत नहीं मिलेगी।

इन लोगों पर लगाया गया एनएसए -

नाम : अंकुर सोनकर

पिता : स्व। सूरज सोनकर

पता क्07/7 चन्द्र नगर द्वारिकापुरी, सीसामऊ

थाना : जूही

डिटेंशन डेट - क्ब् जुलाई

जुर्म : मर्डर

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नाम : मंजीत सोनकर

सागर सोनकर

कुलदीप सोनकर

अमित सोनकर

पिता : सागर सोनकर

पता : प्लॉट नंबर-8 रत्तूपुरवा

थाना : जूही

डिटेंशन डेट : क्ब् जुलाई

जुर्म : मर्डर

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नाम : सागर सोनकर

पिता : स्व। डाल चन्द्र सोनकर

पता : प्लॉट नंबर-8 रत्तूपुरवा

थाना : जूही

डिटेंशन डेट : क्ब् जुलाई

जुर्म : मर्डर

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नाम : राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजू गर्ग

पिता : स्व। शंकर लाल अग्रवाल

पता : 97/98 संजय टॉवर, गोविन्द नगर

थाना : गोविन्द नगर

डिटेंशन डेट : क्भ् जुलाई

जुर्म : प्रॉपर्टी डीलर व सपा नेता की हत्या

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नाम : संजय तिवारी

पिता : मोहनलाल तिवारी

पता : क्ख्8/क्फ् एच-ब्लॉक किदवई नगर

थाना : गोविन्द नगर

डिटेंशन डेट : ख्फ् जुलाई

जुर्म : हत्या

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नाम : वाहिद हुसैन उर्फ चंदू

पिता : आबिद हुसैन

पता : प्लॉट नंबर-ख्ख्, बासंती नगर

थाना : जूही

डिटेंशन डेट : ख्9 जुलाई

जुर्म : मर्डर

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नाम : शबाब

पिता : फारुख उर्फ टोनी

पता : क्0भ्/भ्भ् घोसियाना, चमनगंज

थाना : बजरिया

डिटेंशन डेट : ख्9 जुलाई

जुर्म : मर्डर

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नाम : फारुख उर्फ टोनी

पिता : मुन्ना

पता : क्0भ्/भ्भ् घोसियाना, चमनगंज

थाना : बजरिया

डिटेंशन डेट : ख्9 जुलाई

जुर्म : मर्डर

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नाम : शमशेर

पिता : विश्राम

पता : लालपुर पट्टी, फर्रुखाबाद

मुकदमा थाना : कल्याणपुर

डिटेंशन डेट : म् अगस्त

जुर्म : मर्डर

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नाम : विमलेश

पिता : भूरे सिंह

पता : मछुरिया हार, मैनपुरी

मुकदमा थाना : महाराजपुर

डिटेंशन डेट : म् अगस्त

जुर्म : इंडियन ऑयल पाइप लाइन से तेल चोरी

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नाम : मो। सगीर

पिता : अब्दुल गनी

पता : अकबरापुर, बांगरमऊ थाना उन्नाव

लोकल पता : भ्बीक्ख्ब्7 आवास-विकास, हंसपुरम

मुकदमा थाना : महाराजपुर

डिटेंशन डेट : म् अगस्त

जुर्म : इंडियन ऑयल पाइप लाइन से तेल चोरी

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नाम : नंद किशोर त्रिपाठी ऊर्फ गुड्डू त्रिपाठी

पिता : कैलाश नाथ त्रिपाठी

पता : ब्फ्भ् ई-ब्लॉक पनकी

मुकदमा थाना : महाराजपुर

डिटेंशन डेट : म् अगस्त

जुर्म : इंडियन ऑयल पाइप लाइन से तेल चोरी

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