-अधिकतर दुकानदार नहीं डिसप्ले कर रहे जीएसटीएन

-जीएसटी के नियमों का उल्लंघन, ड्राइव चलाएगा विभाग

RANCHI (15 March): जीएसटी के नियमों का पालन रांची सहित पूरे राज्य में नहीं हो रहा है। जीएसटी लागू होने के साथ ही रजिस्टर्ड सभी व्यापारियों को दुकान के बोर्ड पर जीएसटी नंबर डिसप्ले करना है। लेकिन, रांची प्रमंडल में बहुत कम व्यापारी ही इसका पालन कर रहे हैं। दक्षिण अंचल में सबसे कम व्यापारियों ने ही बोर्ड में नंबर का उल्लेख किया है। रांची सर्किल के ज्वाइंट सेल्स टैक्स कमिश्नर आरपी वर्णवाल ने बताया कि अब हमलोग इसको लेकर ड्राइव चलाने वाले हैं। व्यापारी अपने फर्म के बाहर जीएसटीएन नंबर जरूर लगाएं, वरना पेनाल्टी भरना होगा।

रांची में 2800 रजिस्टडर् व्यापारी

निबंधित दुकानदारों को दुकानों के बोर्ड में जीएसटी नंबर लिखना है। सामग्रियों के टैक्स रेट की सूची लगानी है। कंपोजिशन स्कीम के दायरे में आने वालों को इसका उल्लेख करना है। ग्राहकों को देने वाले बिल में उन्हें यह लिखना अनिवार्य है कि हम टैक्स लेने के लिए अधिकृत नहीं हैं। रांची प्रमंडल में करीब 2800 रजिस्टर्ड व्यापारी हैं। इस प्रावधान के मुताबिक, हर पंजीकृत करदाता को अपनी दुकान, कार्यालय, फैक्ट्री और ऑफि स में लगाए गए नाम के बोर्ड पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी जीएसटीआईएन लिखना अनिवार्य है।

बोर्ड पर नंबर लिखना अनिवार्य है

इतना ही नहीं, यदि व्यापारी ने कंपोजिशन स्कीम ली है तो उसे भी इस बोर्ड पर दर्शाना पड़ेगा। जिस-जिस जगह से करदाता व्यापार करता है, उन सभी जगहों पर फ र्म और कंपनी के नाम के साथ जीएसटीआईएन भी अब लिखा जाएगा। इस नियम के तहत सभी दुकानों, कार्यालयों के बोर्ड पर लिखना होगा। इसी तरह से जीएसटी पर यह भी प्रावधान है कि पंजीकृत करदाता अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफि केट अपनी दुकान कार्यालय या फैक्ट्री में डिसप्ले करके रखें।

इसलिए जरूरी है डिसप्ले करना

-इससे पंजीकृत और अपंजीकृत व्यापारियों की पहचान आसान हो जाएगी।

-कर अधिकारियों को भी कर वसूली में सुविधा मिलेगी।

-पता चलेगा कि दुकानदार रजिस्टर्ड व्यापारी से माल ले रहे हैं या नहीं। क्योंकि अनरजिस्टर्ड व्यापारियों से माल लेने पर रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा करना होगा।

वर्जन

हर दुकान, कंपनी और फर्म को जीएसटीएन डिसप्ले करना जरूरी है। अभी जीएसटी के बारे में लोगों के साथ बहुत कड़ाई नहीं की जा रही थी। लेकिन अब डिसप्ले लगाने के लिए विभाग की ओर से स्पेशल ड्राइव हमलोग चलाएंगे, जो ऐसा नहीं करेंगे उन व्यवसाइयों को जुर्माना भी भरना होगा।

आरपी वर्णवाल, ज्वाइंट सेल्स टैक्स कमिश्नर, रांची

जीएसटी के नए नियम से माल खरीदने वाले व्यापारी बोर्ड पढ़कर ही जान जाएंगे कि इनसे सामान लेने में लाभ होगा या हानि। यह सरकार की अनूठी पहल साबित होगी। चैम्बर की ओर से भी व्यवसाइयों को जीएसटीएन डिसप्ले करने को कहा गया है।

-दीनदयाल वर्णवाल, चेयरमैन उप कमेटी जीएसटी, झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स