-जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले होटल, रेस्टोरेंट व 1लबों में नहीं मिलेगी न्यू ईयर पार्टी की परमीशन

-जिला प्रशासन ने जारी किया फरमान, मनोरंजन वि5ाग की जगह एडीएम सिटी से लेनी होगी अनुमति

KANPUR: अगर आप किसी होटल, क्लब या रेस्त्रां में न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको झटका लग सकता है। क्योंकि जिला प्रशासन ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले होटल व क्लबों में न्यू ईयर पार्टी पर रोक लगा दी है। ऐसी पार्टी के लिए अब मनोरंजन कर विभाग की जगह एडीएम सिटी से परमीशन लेनी होगी। इसलिए आप भी पार्टी की प्लानिंग करने से पहले यह जरूर कंफर्म कर लें कि उस होटल या क्लब ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं।

कम रेवेन्यू का डंडा

दरअसल होटलों, रेस्टोरेंट, पार्टी लॉन इत्यादि से जीएसटी कलेक्शन में बेहद कमी आई है। इसी वजह से स्टेट जीएसटी की तरफ से कई पार्टी लॉन , होटलों पर कार्रवाई भी की जा रही है। न्यू ईयर की वजह से 31 दिसंबर की रात को शहर के लगभग हर होटल, रेस्टोरेंट, पार्टी लॉन व क्लब में शानदार पार्टियां होती हैं। इन पार्टियों में बकायदा स्पेशल रेट होते हैं। इनमें बाहर से सेलीब्रेटी भी बुलाए जाते हैं व शराब भी परोसी जाती है। ऐसे में हर साल मनोरंजन कर विभाग को इससे काफी आमदनी भी होती थी। इस बार जीएसटी लागू होने के बाद कैटरर्स, होटल, रेस्टोरेंट व पार्टी लॉन से होने वाले टैक्स कलेक्शन में काफी कमी आई है। कई दिनों से चल रही स्टेट जीएसटी की छापेमारी में भी टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया।

'न्यू ईयर पार्टी के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर पार्टी की अनुमति नहीं दी जाएगी। पार्टी की अनुमति के लिए सभी जरूरी कागजातों के साथ डीएम ऑफिस में आवेदन करना होगा.'

- धर्मेद्र सिंह, एडीएम सिटी