DEHRADUN: परिवहन विभाग ने सड़क पर चलते समय टैक्सी व मैक्सी वाहनों में म्यूजिक सिस्टम बजाने पर रोक लगा दी है। म्यूजिक सिस्टम चलाता हुआ पाए जाने पर वाहन का परमिट और चालक का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इन वाहनों के खड़े होने पर ही म्यूजिक सिस्टम के प्रयोग की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही सरकारी और निजी बसों में म्यूजिक सिस्टम चालक की सीट व पहुंच से दूर रखने और परिचालक द्वारा संचालित करने के आदेश दिए हैं।

 

 

बसों में परिचालक करेंगे म्यूजिक सिस्टम संचालित

परिवहन निगम ने टैक्सी और मैक्सी वाहनों के सड़क पर चलते समय म्यूजिक सिस्टम बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इन वाहनों के खड़े होने पर ही म्यूजिक सिस्टम बजाने की अनुमति होगी। इसके साथ ही राज्य में सरकारी व निजी बसों में भी म्यूजिक सिस्टम के लिए शर्ते तय की गई हैं। परिवहन विभाग ने बसों में म्यूजिक सिस्टम चालक की सीट व पहुंच से दूर रखने और परिचालक द्वारा संचालित करने के आदेश दिए हैं। संभागीय परिवहन अधिकारी सुधांशु गर्ग ने बताया कि हादसे की एक वजह चालक का म्यूजिक सिस्टम संचालित करना भी रहता है।

 

 

मानवाधिकार आयोग ने मांगा था जवाब

मानवाधिकार आयोग ने राज्य परिवहन प्राधिकरण से इस संबंध में जवाब मांगा था। इस पर सोमवार को जवाब दाखिल किया गया है कि प्रदेश में टैक्सी और मैक्सी में संचालन के समय म्यूजिक सिस्टम चलाने पर रोक लगा दी गई है और बसों के लिए भी शर्त तय की गई है। बताया गया कि अप्रैल से वर्तमान तक म्यूजिक सिस्टम बजाने पर दून संभाग में म्7 वाहनों के चालान किए गए। दूसरी ओर, मानवाधिकार आयोग की सख्ती के बाद आरटीओ सुधांशु गर्ग के निर्देशन में जिले में चले चेकिंग अभियान में क्9 वाहनों का म्यूजिक सिस्टम बजाने पर चालान किया गया।