-जन्म प्रमाण पत्र के स्थान पर अब 10वीं का सर्टिफिकेट

-पासपोर्ट के लिए दो पैरेंट्स की अनिवार्यता भी की गई खत्म

DEHRADUN: विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनाने वालों के लिए पहले तय नियमों में शिथिलीकरण किया है। अब जहां बर्थ सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के स्थान पर क्0वीं पास के प्रमाण मात्र को मान्यता दी है। वहीं दो पैरेंट्स के स्थान पर एक पैरेंट्स की जरूरत को भी मंजूरी दी है। हालांकि बर्थ सर्टिफिकेट के स्थान पर क्0वीं का प्रमाण पत्र को क्989 के बाद जन्मे लोगों के लिए ही मान्य बताया गया है। पासपोर्ट अधिकारियों के अनुसार इससे आम लोगों को काफी फायदा मिलेगा।

एक पैरेंट्स पर भी बन जाएगा पासपोर्ट

पासपोर्ट की चाह रखने वालों के लिए पहले बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया था। लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने इसके स्थान पर क्0वीं का सर्टिफिकेट ही मान्य किया। हालांकि पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता को पैन कार्ड, आधार कार्ड व वोटर काई जैसे फॉर्मलिटीज देनी अनिवार्य होंगी। लेकिन जन्म सर्टिफिकेट जैसी बाध्यता खत्म कर दी गई है। जन्म सर्टिफिकेट जरूरी होने के कारण आम लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हर किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनाने के लिए दो पैरेंट्स की अनिवार्यता को भी खत्म करते हुए एक पैरेंट्स पर मंजूरी दी है। पासपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक कई ऐसे मामले सामने आ रहे थे, जो या तो अपनी मां या फिर पापा के पास अकेले रहे थे। नतीजतन, उनको पासपोर्ट बनाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

पासपोर्ट बनवाने वालों को बढ़ा ग्राफ

राज्य में हर साल पासपोर्ट बनाने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जहां अक्टूबर ख्0क्म् से दिसंबर ख्0क्म् तक यानि तीन माह में क्भ्,ख्8ख् लोगों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। वहीं इस साल तीन माह यानि जनवरी से लेकर मार्च ख्0क्7 तक ख्क्,ख्क्7 लोगों ने आवेदन किया। इस प्रकार से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अनुसार तीन माह में एक साल के भीतर फ्9 प्रतिशत पासपोर्ट आवेदकर्ताओं में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अधिकारियों के अनुसार हर साल पासपोर्ट चाहने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है।

पासपोर्ट के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है। क्0वीं के प्रमाण से काम चल जाएगा। इसके अलावा पहले पासपोर्ट के लिए एक पैरेंट्स से ही पासपोर्ट बन सकता है। मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बाद अब ये नियम लागू हो चुके हैं।

ऋषि आनंद, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, देहरादून।