PATNA : अब ईंटों की ढुलाई करने वाले वाहनों में (ग्लोबल पॉजिशनिंग सिस्टम) जीपीएस जरूरी नहीं होगा। लेकिन बिना ई-चालान, ईंटों की ढुलाई की इजाजत नहीं होगी। बता दें कि खान एवं भूतत्व विभाग ने ईंटों की ढुलाई के लिए 15 जनवरी से ई-चालान अनिवार्य कर दिया है। खान निदेशक असंगबा चुबा आओ ने गुरुवार को बताया कि विभाग ने ईंट भट्ठा संचालकों की सुविधा के लिए फिलहाल ईंटों की ढुलाई करने वाले वाहनों में जीपीएस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि अबतक 700 से भी अधिक ईंट भट्ठा संचालकों ने ई-चालान प्रक्रिया अपनाने के लिए आवेदन दिया है। उन्हें विभाग जल्द ही यूजर आइडी और पासवर्ड उपल?ध करा देगा। ई-चालान से ईंट की ढुलाई करने वाले संचालकों को 2017-18 में वसूले जाने वाले समेकित स्वामित्व में पांच प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी।