- सिटी में स्कूल्स व कॉलेजेज के बाहर बैन के बावजूद खुलेआम बिक रहे हैं टोबैको प्रॉडक्ट्स

- रूल्स के मुताबिक किसी भी स्कूल या कॉलेज के सौ गज के एरिया में नहीं होनी चाहिए तंबाकू की ब्रिकी

VARANASI:

हर घड़ी मुंह में गुटखा घुलाने वालों या फिर सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाने वालों की तादाद दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है। बैन के बावजूद लगभग हर एक स्कूल, कॉलेज व कोचिंग सेंटर के बाहर तंबाकू व गुटखा की दुकानें धड़ल्ले से सजी हैं। यह चिंताजनक है कि इनका दायरा दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है। खास बात यह है कि इन शॉप्स के इर्द-गिर्द नो टोबैको लिखा कोई पोस्टर या पैम्फ्लेट तक नहीं चस्पा है। रूल्स के मुताबिक, किसी भी स्कूल या कॉलेज कैम्पस के आसपास सौ गज के एरिया में टोबैको प्रॉडक्ट्स की बिक्री पर बैन है। इप रूल्स को ताख पर रखते हुए शहर में शायद ही कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज बचा होगा जिसके आसपास टोबैको प्रॉडक्ट्स की शॉप्स नहीं होंगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन व हेल्थ डिपार्टमेंट ने इन शॉप्स के मालिकों के अगेन्स्ट अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है।

हेल्थ डिपार्टमेंट की आंखें बंद

एक तरफ तो टोबैको फ्री सिटी बनाने के नारे बुलंद किए जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन व हेल्थ डिपार्टमेंट ने कभी भी टोबैको प्रॉडक्ट्स वाली शॉप्स पर छापेमारी करने की जरूरत तक नहीं समझी। यहां तक कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के आसपास भी टोबैको के अगेन्स्ट कोई कैंपेन नहीं चलाया। न तो किसी दुकानदार का चालान किया गया। यहां तक कि कचहरी कैंपस में भी तंबाकू-गुटखा तो खुलेआम बिकता है। कमोबेश यही हाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का भी है। बीएचयू, डीडीयू व मंडलीय हॉस्पिटल को ले लिया जाए तो इनके कैंपस से सटकर तंबाकू, गुटखा की बिक्री जोरों पर है।

मॉल्स व सिटी पॉइंट्स भी जद में

बनारस के लगभग सभी मॉल्स के बाहर सिगरेट, गुटखा की स्थाई व अस्थाई शॉप्स नजर आ जाएंगी। जबकि भेलूपुर, दुर्गाकुंड व लंका आदि एरियाज तो स्मोकिंग हब बन चुके हैं। इन एरियाज में खुलेआम कश पर कश लगाए जाते हैं। लंका स्थित बीएचयू गेट पर तो दिन-रात गुटखा, सिगरेट की शॉप्स खुली रहती हैं। चिंता करने वाली बात यह है कि कश लगाने वालों में मैक्सिमम यूथ होते हैं।

रूल्स ऐसा कहते हैं

-क्8 साल से कम उम्र के लोग नहीं बेच सकते हैं टोबैको प्रॉडक्ट्स

-तंबाकू बेचने वाली दुकान पर म्0 बाई फ्0 सेंटीमीटर का बोर्ड लगवाना जरूरी है।

- इस बोर्ड पर स्पष्ट शब्दों में यह मेंशन करना जरूरी है कि क्8 साल से कम उम्र के व्यक्ति को टोबैको प्रॉडक्ट्स बेचना दण्डनीय अपराध है

-किसी स्कूल या कॉलेज के सौ मीटर के आसपास गुटखा, सिगरेट की एक भी शॉप नहीं होनी चाहिए

-एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के मालिक को संस्थान के बाहर एक चेतावनी बोर्ड लगाना होगा

- तंबाकू उत्पाद को वेंडिंग मशीन से नहीं बेचा जा सकता

-पब्लिक प्लेसेज जैसे, हॉस्पिटल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेज आदि के आसपास तंबाकू उत्पादों की ब्रिकी व सेवन पर रोक है