धोखाधड़ी के आरोपी हैं फूलपुर के विधायक, कोर्ट में हाजिर न होने पर आदेश

allahabad@inext.co.in

फूलपुर के सपा विधायक और प्रत्याशी सईद अहमद को सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का आदेश पुलिस को दिया है। विधायक धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी हैं और आदेश के बाद भी कोर्ट में पेश होने नहीं पहुंचे थे।

बिक चुकी जमीन का किया सौदा

विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सिविल लाइंस थाने में दर्ज है। रिपोर्ट के अनुसार विधायक एक जमीन का सौदा लेकर होटल मिलन के मालिक सरदार जोगिंदर सिंह के पास पहुंचे थे। जमीन प्राइम लोकेशन पर थी। इसलिए श्री सिंह ने इसमें इंट्रेस्ट दिखाया। फाइनली सौदा 95 लाख रुपए में तय हो गया तो जोगिन्दर सिंह ने इकरारनामा लिखवाया और किश्त में पैसों का भुगतान कर दिया। रजिस्ट्री कराने की बारी आई तो विधायक इधर-उधर करने लगे। बाद में पता चला कि जमीन किसी अन्य को बेची जा चुकी है। इसके बाद जोगिन्दर सिंह के प्रेशर बनाने के बाद भी विधायक ने न तो पैसा वापस किया और न ही बैनामा की कार्यवाही की। इस पर श्री सिंह ने नौ जून 2014 को सिविल लाइंस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कोर्ट ने इस मामले में विधायक को कई बार पेश होने का आदेश दिया लेकिन वे नहीं पहुंचे। इसके बाद सोमवार को कोर्ट ने उनके खिलाफ एनबीडब्लू जारी कर दिया। अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी।