अनिवार्य बनाने पर

इसे मानते हुए अदालत ने इसके लिए पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया है। यह पीठ 18 और 19 जुलाई को निजता के उल्लंघन और अन्य शिकायतों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। बायोमेट्रिक पहचान संख्या (आधार) को लेकर प्रमुख विवाद इससे निजता का उल्लंघन होने और केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए इसे अनिवार्य बनाने पर है। मध्यप्रदेश सरकार में नरोत्तम मिश्र पर लगे बैन को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हटाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने बुधवार को मामले को मध्यप्रदेश से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया।

निपटारा किया जाए

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि हाईकोर्ट में बेंच बनाकर गुरुवार से सुनवाई शुरू की जाए और 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले सुनवाई पूरी कर मामले का निपटारा किया जाए। नरोत्तम मिश्र को चुनावी खर्च की जानकारी छिपाने का दोषी पाया गया था। जिसके बाद आयोग ने तीन साल तक उनके चुनाव लडऩे पर रोक लगाने का फैसला सुनाया था। नरोत्तम आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए अब कोर्ट की शरण में खड़े हुए हैं।

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