अब नहीं है जरूरत

खबरों के मुताबिक, रेल मंत्रालय तत्काल टिकटों की खरीद से जुड़े कुछ नियमों में संसोधन करने जा रहा है। इन संशोधित नियमों के अंतर्गत कम्प्यूटराइज्ड रिजर्वेशन करते समय या टिकट खिड़की पर बुकिंग के समय पहचान पत्र की फोटोकॉपी या उसका नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही नहीं अगर आप इंटरनेट के जरिए भी तत्काल टिकट बुक कराते हैं, तब भी पहचान प्रमाण पत्र (आईडी प्रूफ) नहीं देना पड़ेगा।

1 सितंबर से लागू होगा नियम

यह संशोधित नियम 1 सितंबर 2015 से लागू हो जाएगा। वहीं इसे रूटीन में लाने संबंधी अधिसूचना की तारीख अलग से जारी की जाएगी। फिलहाल इस नए नियम से पैसेंजर्स को काफी सहूलियम मिलेगी। अभी तक तत्काल टिकट पर यात्रा करने के लिए पीआरएस केंद्र से टिकट की बुकिंग करते समय यात्री को उस पहचान पत्र की कॉपी देनी होती थी, इसके साथ ही यात्रा के दौरान इसे अपने पास रखना होता था। रेलवे इस पहचान पत्र नंबर को टिकट और रिजर्वेशन चार्ट दोनों जगह लिखता था।

यात्रा के दौरान रखना होगी आईडी

प्रस्तावित संशोधनों में टिकट बुकिंग में राहत तो मिली है लेकिन यात्रा के दौरान पैसेंजर्स को आईडी प्रूफ लेकर चलना अभी भी अनिवार्य रखा गया है। आप निम्नलिखित पहचान पत्र में कोई भी अपने पास रख सकते हैं।

1. भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर फोटो पहचान पत्र

2. पासपोर्ट

3. आधार कार्ड

4. आयकर विभाग द्वारा जारी पैनकार्ड

5. आरटीओ द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस

6. केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी क्रम संख्या के साथ पहचान पत्र की फोटो कॉपी

7. मान्यता प्राप्त स्कूल/कॉलेज द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र

8. नेशनलाइज्ड बैंक की फोटो के साथ पासबुक

9. लेमिनेटेड फोटो के साथ बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड

10. राज्य/केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिला प्रशासनों, स्थानीय निकायों तथा पंचायत प्रशासन द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र

Hindi News from Business News Desk

Business News inextlive from Business News Desk