-वरीय उप समाहर्ता रविन्द्र राम ने दी विस्तार से जानकारी

क्चढ्ढ॥न्क्त्रस्॥न्क्त्रढ्ढस्नस्न/क्कन्ञ्जहृन्: बिहारशरीफ जिले में जितने ईंट भट्ठा सत्र 2017-18 के लिए वैध हैं उन ईंट भट्ठा संचालक सोमवार से ई-चालान के माध्यम से ईट की बिक्री करेंगे। यह जानकारी रविवार को प्रभारी सहायक निदेशक खान एवं भूतत्व सह वरीय उप समाहर्ता रविन्द्र राम ने दी। उन्होंने बताया कि ई-चालान के माध्यम से जो ईंट भट्ठा संचालक बिक्री नहीं करेंगे और उनके द्वारा बेचे गए ईट जांच या छापामारी के दौरान पकड़े जाने पर बिहार लघु खनिज नियमावली के सुसंगत धाराओं के तहत ईट लदे वाहन तथा ईट बेचने वाले ईट भट्ठा संचालक दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि बिहार लघु खनिज नियमावली में यह अधिकार दिया गया है कि ई-चालान से बिक्री नहीं करने वाले ईट भट्ठा को जब्त किया जा सकता है। सभी वैध ईट भट्ठा संचालकों को चाहिए कि वे सोमवार से जितने ईट की बिक्री करें उसका ई-चालान जरूर काट कर दें।