देरी के लिए संबंधित विभाग होगा जिम्मेदार

अब नए नियम के अनुसार अगर रिटायर होने के बाद कर्मी को पेंशन मिलने में देर होती है तो उसके लिए संबंधित विभाग ही जिम्मेदार होगा. इसके लिए कर्मचारियों के रिटायर होने के एक साल पहले से ही पेंशन को लेकर कागजी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी. सरकार की ओर से अधिसूचित इन नए पेंशन नियमों के मुताबिक रिटायर कर्मचारियों को आवेदन फार्म में कमी के चलते पेंशन निर्धारण में देरी नहीं झेलनी पड़ेगी.

विभाग प्रमुख को एक साल पहले भरना होगा फॉर्म 7

अब नए नियम के अनुसार विभाग प्रमुख को कर्मचारी के रिटायरमेंट से एक साल पहले ही फार्म 7 भरना होगा. अब तक इस प्रक्रिया के लिए 2 साल का वक्त लगता था. साथ ही कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड को जांचने और नियम समय में रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी भी विभाग प्रमुख की होगी. इसके अलावा अगर कर्मचारी की सेवा के किसी भाग का सत्यापन नहीं हो पाता है तो एक महीने के अंदर उसे लिखित में यह बताना होगा कि वास्तव में उसने उस अवधि में सेवा दी है।

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