PATNA : राज्य सरकार ने प्राइवेट नर्सिग संस्थानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार ने साफ तौर पर कहा कि शिक्षकों और कर्मियों का वेतन भुगतान बैंक से नहीं करने वाले प्राइवेट नर्सिग संस्थानों को अगले सत्र से मान्यता नहीं दी जाएगी। प्राइवेट नर्सिग संस्थानों से दस दिनों के अंदर वेतन भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी मांगी है।

 

प्रदेश में सौ से अधिक प्राइवेट एएनएम संस्थान हैं। संस्थानों को नर्सिग काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक और आधारभूत संरचनाओं के लिए तय मानक को पूरा करना अनिवार्य होता है। इसके बावजूद संस्थान प्रबंधक मानकों को पूरा नहीं करने की शिकायत मिलती रहती है। तय मानक से कम शिक्षक तथा कर्मचारियों को रखे जाने की शिकायत भी आम है। लेकिन, नौकरी जाने के भय से शिक्षाकर्मी अपना मुंह नहीं खोलते हैं।

 

सरकार शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने से पहले प्राइवेट नर्सिग संस्थानों पर नकेल कसने में जुट गई। प्राइवेट नर्सिग संस्थानों से शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन भुगतान बैंक से करने का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं शिक्षा कर्मियों के आधार नंबर को बैंक के खाते से अनिवार्य रूप से जोड़ने को भी कहा गया। सरकार के आदेश की अधिकांश संस्थानों ने तामील नहीं की। ऐसे संस्थानों को दस दिनों की मोहलत दी गई है।