क्या है जानकारी
बताया जा रहा है कि उक्त मामले में एक दिन पहले यानी सोमवार को विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात के नेतृत्व वाले अभियोजन पक्ष और श्रीकांम शिवड़े के नेतृत्व वाले बचाव पक्ष ने अपनी बहस को पूरा किया. वहीं इस बहस के बाद इस बात का निष्कर्ष निकला कि अगली 6 मई की सुनवाई में केस का फैसला किया जाएगा.

पुराने पन्नों पर एक नजर
28 सितंबर 2002 को घटित हुए इस 'हिट एंड रन' केस के बारे में बता दें कि सलमान खान ने मुंबई के बांद्रा इलाके में इसी दिन को अपनी कार से फुटपाथ पर सो रहे पांच निर्दोष लोगों को कुचल दिया था. इन पांच लोगों में नुरुल्ला महबूब शाह की जान चली गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए. इन चार घायल लोगों में मुन्ना मलाई खान, कलीम मोहम्मद पठान, अब्दुल रउफ शेख और मुस्लिम शेख शामिल थे.  

कौन-कौन सी धाराएं हैं लागू
बताते चलें कि सलमान खान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304-दो (गैर इरादतन हत्या), धारा 279 (तेज रफ्तार एवं लापरवाही से ड्राइविंग), धारा 337 और 338 (जान जोखिम में डालना व गंभीर चोट पहुंचाना) व धारा 427(गलत हरकत से संपत्ति को नुकसान) के तहत आरोपों को तय किया गया है. इसके साथ ही उनपर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 34 ए, बी संग पढ़ी जाने वाली धारा 181(नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाना) व 185 (नशे में तेज रफ्तार वाहन चलाना) और बांबे प्रोहिबिशन एक्ट की धाराओं के तहत आरोपों को तय किया गया है. इन सभी धाराओं में अलग-अलग सजाओं का प्रावधान है. अब देखना यह है कि 6 मई को इन सभी धाराओं पर सल्लू मियां के भविष्य का क्या फैसला होता है.

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