- दोषी डॉक्टर की सर्विस किया गया टर्मिनेट

- बख्तियारपुर, पीएचसी का है मामला

PATNA: गंभीर मेडिकल नेग्लिजेंस के एक केस में बिहार ह्यूमन राइट कमिशन ने एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विक्टिम बख्तियारपुर का रहने वाला है। कमिशन ने अपने फैसले में दोषी डॉक्टर को एक लाख रुपए देने को कहा है। इस संबंध में सबनिमा, अथमलगोला निवासी राम नरायण सिंह ने कमिशन में क्फ् दिसंबर, ख्0क्0 में केस दायर किया था। दोषी डॉक्टर रंजीत कुमार, बख्तियारपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जनरल सर्जन के रूप में कार्यरत थे। राम नारायण सिंह की पत्‍‌नी के इलाज में उन्हें गंभीर मेडिकल नेग्लिजेंस का दोषी पाया गया है।

गलत स्टिचिंग से हुआ खुलासा

ऑपरेशन छह फरवरी, ख्0क्क् को किया गया था। उन्होंने स्मॉल इंस्टेंटाइन को वेजाइना के साथ स्टिच कर दिया था, जिसके बाद कॉम्पलिकेशंस आने के बाद उसे ख्भ् अप्रैल, ख्0क्क् को पीएमसीएच इमरजेंसी में रेफर किया गया। मामले का संज्ञान लेते हुए हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्ट इन चीफ ने डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई। कमेटी ने अपने रेकमंडेशन में कहा कि यह गंभीर मेडिकल नेग्लिजेंस है। उचित मुआवजा दिया जाए, जिसके साथ ही दोषी डॉक्टर को बर्खास्त किया जाए।