ध्वनि मत से पारित हुआ संशोधन बिल

नई दिल्ली (प्रेट्र)। विभिन्न पार्टियों के विरोध प्रदर्शन के कारण राज्यसभा में बृहस्पतिवार को भी कामकाज नहीं हो सका। बिना किसी चर्चा के राज्यसभा ने पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी संशोधन बिल पास कर दिया। श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने यह बिल सदन के पटल पर पेश किया। इसे बिना किसी चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। लोकसभा से यह बिल पिछले हफ्ते ही पारित हो चुका है।

अब टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ेगी

सदन में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी संशोधन बिल पारित हो जाने पर अब कर्मचारियों को 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी टैक्स फ्री हो जाएगी। इससे पहले टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत 10 लाख रुपये थी। 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की रकम दोगुना बढ़कर 20 लाख रुपये हो जाएगी।

मातृव अवकाश अब 26 सप्ताह का

नये बिल से सरकार अब मातृत्व अवकाश की समय अवधि भी बढ़ा सकेगी। अभी तक महिला कर्मचारियों को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान था। मातृत्व लाभ संशोधन बिल 2017 के पास होने जाने और उसके कानून बन जाने के बाद अब मातृत्व अवकाश की समय अवधि बढ़कर 26 सप्ताह की हो जाएगी।

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