- हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, दो माह में हटाने होंगे सारे अतिक्रमण

- 276 में से अब तक 202 जगहों के अतिक्रमण हटाए गए

PATNA: हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को पटना यूनिवर्सिटी से अतिक्रमण हटाने के लिए सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड हो चुके कर्मी यदि फ्लैट नहीं खाली कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी उनका पेंशन बंद कर दे। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई दो महीने के लिए टाल दी है। अगली तारीख को जिला प्रशासन और यूनिवर्सिटी रिपोर्ट पेश कर बताएंगे की पीयू में कोई अतिक्रमण है या नहीं।

यूनिवर्सिटी परिसर में ब्फ् अतिक्रमण

आई नेक्स्ट ने पीयू में अतिक्रमण का सवाल उठाया था। सोशल एक्टिविस्ट गुड्डू बाबा ने मामले में पीआईएल किया था। चीफ जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया था और यूनिवर्सिटी सहित वीसी और जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दिए थे। पीयू के वीसी ने कोर्ट को बताया कि यूनिवर्सिटी में कुल ख्7म् प्रकार के अतिक्रमण है। इनमें से ख्0ख् को हटा दिया गया है। यूनिवर्सिटी परिसर में ब्फ् अतिक्रमण हैं। उन्हें भी हटाया जाएगा। वीसी ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि अतिक्रमण हर हाल में हटाया जाएगा।