PATNA/BUXAR : अब तक यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो जल्द बनवा लें। क्योंके रसोई गैस एलपीजी के बाद अब सरकार ने राशन की दुकानों से सब्सिडी वाला सस्ते अनाज की आपूर्ति पर आधार अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद खाद्य सुरक्षा कानून के तहत क्.ब् लाख करोड़ रुपए की स?िसडी को सही लोगों तक पहुंचाना है। इसी वजह से जन वितरण प्रशाली के उपभोक्ताओं के लिए अप्रैल से आधार कार्ड को अनिवार्य किया जा रहा है।

उपभोक्ता को अपने संबंधित राशन दुकान में जाकर आधार कार्ड जमा करने के लिए फ्क् मार्च तक की मियाद तय की गई है। इसके बाद बिना आधार के सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न का लाभ नहीं मिल सकेगा। दरअसल, सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य करने के बाद फर्जी राशि भुगतान पर रोक लगने से सरकार उत्साहित है। रसोई गैस व पेंशन योजना के बाद अब जन वितरण प्रणाली की योजना में भी आधार कार्ड को अनिवार्य किया जा रहा है। जून तक राशन की दुकानों में डिजिटल भुगतान प्रणाली को भी स्थापित कर दिया जाएगा।

अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी लाभार्थी का आधार कार्ड नही बना है तो वे जल्द ही बनवा लें, अन्यथा सस्ते दर पर मिलनेवाले अनाज से उन्हें वंचित होना पड़ेगा। साथ ही, उनका नाम भी लाभार्थियों की सूची से हटा दिया जाएगा।

कार्डधारकों के पास आधार नहीं

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून के तहत राशन कार्ड को आधार से ¨लक कराने का काम पिछले साल से ही चल रहा है। विभागी सूत्रों के मुताबिक अभी भी लगभग आधे की संख्या में खाते आधार कार्ड से ¨लक नहीं हुए हैं। जिन पीएचएच राशन कार्डधारकों के पास आधार कार्ड नहीं है, वे फ्क् मार्च तक आधार कार्ड बनवा लें। और अपने पंचायत के नजदीकी जनवितरण विक्रेता के पास आधार कार्ड की छायाप्रति जमा करवा दें।

तो होगी कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वैसे अपात्र व्यक्ति जिनके पास पक्का मकान व चारपहिया वाहन तक है, वे पूर्विकता प्राप्त श्रेणी में नाम होने का हवाला देते हुए कार्ड एवं कूपन प्राप्त कर गरीबों के हिस्से के अनाज का उठाव कर रहे हैं। बार-बार चेतावनी के बाद भी वैसे अपात्र लाभुक, जिन्होंने अभी तक ना तो कार्ड एवं कूपन ही लौटाया। वैसे लाभुकों के खिलाफ विभाग द्वारा शीघ्र ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ज्ञात हो कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पूर्विकता प्राप्त लोगों की श्रेणी में शामिल लाभुकों को सस्ते दर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। इसमें प्रति यूनिट दो किलो गेहूं दो रुपये व तीन किलो चावल तीन रुपये के दर से मिलता है।

सरकार ने अब जन वितरण प्रशाली में भी आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना आधार से ¨लक कराए किसी भी लाभार्थी को मार्च के बाद से सस्ता अनाज नहीं मिल पाएगा। इसके लिए जिले को आगामी फ्क् मार्च ख्0क्7 तक का समय मिला है।

-शिशिर कुमार मिश्रा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर।