- 34540 में बची रिक्तियों पर अब नहीं होगी बहाली

-सर्वोच्च न्यायालय ने अभ्यर्थियों की याचिका की खारिज

PATNA : एक लंबे अर्से से बिहार में प्राथमिक शिक्षक बनने का सपना टूट गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि फ्ब्भ्ब्0 कोटि के शिक्षकों के लिए बची ख्ब्क्फ् रिक्तियों पर अब किसी की नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एके गोयल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर कर लिया और संबंधित अभ्यर्थियों की याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने अनेक शिक्षकों के हित में अपना फैसला सुनाया था। इसे राज्य सरकार की तरफ से चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अमरेन्द्र कुमार व अन्य के पक्ष में फैसला दिया था कि रिक्तियों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।

हाईलाइट

- क्भ् साल पुराना है शिक्षक की नियुक्ति संबंधी विवाद

- पहले नंदकिशोर ओझा ने पटना हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

- याचिका में सवाल उठाया था कि ट्रेंड शिक्षकों के रहते बिना ट्रेनिंग वाले शिक्षकों को क्यों नियुक्त किया जा रहा है?

- इस संबंध में तब हाईकोर्ट ने संबंधित याचिका खारिज कर दी थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशिक्षित शिक्षकों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था।

- अब स्थिति एक बार फिर इसके उलट है