- पटना हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस

PATNA : आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में अवैध नियुक्ति को लेकर पटना हाईकोर्ट ने प्रतिकुलपति प्रो। सैयद मोहम्मद करीम को नोटिस जारी की है। नोटिस तामील होने के बाद मामले की फिर सुनवाई होगी।

इस मामले पर बुधवार को मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश सुधीर सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता का आरोप था कि वहां प्रतिकुलपति की नियुक्ति में योग्यता का ख्याल नहीं रखा गया है। इसमें अनेक अधिकारियों की संलिप्तता रही है। अवैध नियुक्ति से सरकारी राशि का भी दुरूपयोग हुआ है।

बताएं एमयू में कैसे हुई नियुक्तियां

मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने मगध विश्वविद्यालय प्रशासन को एक महीने में जवाब देने को कहा कि किस प्रकार से वहां अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली गई। याचिका नागरिक अधिकार मंच नामक संस्था की तरफ से दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि वहां वित्तीय अनियमितता की गई है। इसकी भी जांच अदालत को करानी चाहिए।