PATNA : फ्ब्,भ्ब्0 शिक्षकों की पेंशन एवं अन्य प्रकार की सुविधाओं के लिए दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। ये प्रशिक्षित शिक्षक अपनी नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अदालती लड़ाई लड़ चुके हैं। हालांकि अभी भी अनेक अभ्यर्थी अदालत की शरण में हैं।

बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली ख्0क्0 को चुनौती देने वाली याचिका पर मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई की। आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई फ्क् अक्टूबर को होगी। नन्द किशोर ओझा एवं अन्य की ओर से दायर याचिका में अदालत को बताया गया कि वर्ष ख्00फ् में फ्ब्भ्ब्0 शिक्षकों को वेतनमान पर बहाल करने का विज्ञापन निकाला गया था। उक्त बहाली में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इसमें पेंशन के लिए अंशदान की व्यवस्था की गई। मंगलवार को सुनवाई के क्रम में राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि बिहार सरकार ने वर्ष ख्00ब् के बाद पेंशन योजना खत्म कर अंशदान दिये जाने का प्रावधान किया है। इन शिक्षकों की बहाली वर्ष ख्00भ् में की गयी है।