नंबर एक- इन नियमों के तहत कर्मचारी अपनी भविष्य निधि खाते से नये घर को खरीदने, उसके र्निमाण या इस उदेश्य से भूखंड खरीदने के लिए अपनी भविष्य निधि में संचित धन का 90 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं।

नंबर दो- इस नयी योजना के तहत ऐसी खरीददारी के लिए कर्मचारी का किसी कोआपरेटिव सोसायटी या एक ऐसी सोसायटी का सदस्य होना अनिवार्य है जो आवास योजना के लिए रजिस्टर्ड हो। साथ ही उसमें कम से कम दस सदस्य हों।

नंबर तीन- सेवानिर्वत्ति संगठन फंड से भुगतान उस घर दिलाने वाली संस्था को ही करेगी, ना कि कर्मचारी को।
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नंबर चार- नए नियमों के मुताबिक घर खरीदने पर लिए गए कर्ज की किस्तों का भुगतान भी कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड खाते से किया जायेगा।

नंबर पांच- मासिक किस्तों का भुगतान सीधे तौर सरकार, हाउसिंग एजेंसी, प्राइमरी लैंडिंग एजेंसी या संबंधित बैंक को ही किया जायेगा।

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नंबर छह- इस सुविधा को पाने के लिए कर्मचारी को EPFO से नयी योजना पाने के लिए अप्लाई करना होगा।
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नंबर सात- धन निकालने की सुविधा केवल उन्हीं सदस्यों को मिल सकेगी जो कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करने में सक्षम होंगे।

नंबर आठ- इसके लिए सदस्यों का कम से कम तीन सालों से फंड का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

नंबर नौ- ये सुविधा सदस्य कर्मचारियों को पूरे जीवनकाल में सिर्फ एक बार ही मिल सकेगी। साथ ही यह नियम उन सभी लोगों के लिए लागू होता है, जिनके सब्स्क्राइबर पार्टनर सहित खातों में कम से कम 20000 रुपये अनिवार्य रूप से हों।
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नंबर दस- यदि किसी स्थिति में मकान खरीदना संभव ना हो या किसी वजह से सौदा रद्द हो जाये तो, कैंसिलेशन की तिथि से पंद्रह दिन के भीतर ली गयी राशि का वापस भविष्यनिधि खाते में जमा करना अनिवार्य होगा।

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