DEHRADUN: 31 मार्च के बाद हाउस टैक्स जमा कराने वाले बकायेदारों से नगर निगम 15 हजार रुपए बतौर जुर्माना वसूलेगा। ट्यूजडे को नगर आयुक्त ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए। अगर आपने अभी तक टैक्स नहीं जमा कराया है तो जल्द से जल्द टैक्स जमा करा लें। 31 मार्च के बाद टैक्स जमा कराने पर 15 हजार का जुर्माना देना पड़ेगा।

 

20 करोड़ का लक्ष्य

वित्तीय वर्ष पूरा होने में महज 17 दिन का समय शेष है और अब तक 40 फीसद भवन स्वामियों ने नगर निगम में टैक्स नहीं जमा कराया। निगम का सालाना वसूली का लक्ष्य 20 करोड़ रुपये का है, जो अब तक 14 करोड़ रुपये ही हुआ है। निगम हर बार टैक्स में मिलने वाली 20 फीसद छूट मार्च के अंतिम दिन तक देता था, मगर इस बार निगम ने यह समय-सीमा 28 फरवरी रखी थी। एक मार्च से पूरा टैक्स जमा किया जा रहा है। हालांकि, पार्षदों ने छूट का समय बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अफसर इस पर राजी नहीं। टैक्स न देने वाले लोगों से जुर्माने वसूला जाएगा। इसके साथ ही टैक्स वसूली के लिए नगर निगम वेडनसडे से वार्डो में मुनादी कराएगा। नगर आयुक्त ने सभी सफाई निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर मुनादी कराएं और टैक्स जमा नहीं करने वालों की सूची तैयार करें।

 

स्ट्रीट लाइट कंपनी को फटकार

शहर में नई एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के काम में सुस्त रफ्तार पर नगर आयुक्त ने भी संबंधित कंपनी को फटकार लगाई है। इससे पहले पिछले सप्ताह मेयर ने भी कंपनी के अधिकारियों की बैठक में समय का पालन न करने पर चेतावनी दी थी। इस बार नगर आयुक्त ने कंपनी को चेतावनी दी कि अगर कंपनी का यही रवैया रहा तो उसे ब्लैक-लिस्ट करने में देर नहीं की जाएगी। शहर में 42 हजार लाइटें लगनी हैं और अभी तक महज आठ हजार लाइटें ही लग पाई हैं।