नया फाइनैंस बिल पास हो जाने के बाद टैक्स अधिकारियों को अरेस्ट करने के अधिकार मिल गया है. अब सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की तरह ही सर्विस टैक्स न चुकाने पर भी सीआरपीसी के प्रावधान भी लागू होंगे.

कड़े कानूनों के अलावा गवर्नमेंट ने डिफॉल्टरों के लिए एक स्कीम भी शुरू की है जिसमें पहले टैक्स न भरने वाला कोई भी शख्स इस साल के अंत तक इसे भर सकता है. इस योजना का फायदा इस साल के अंत तक प्रक्रिया पूरी करने वाले ही उठा सकेंगे उसके बाद कड़ी कार्रवाई से बचना मुश्किल होगा.

ऑनलाइन टैक्स पर छूट

अगर आपका प्रॉपट्री टैक्स 5 हजार से कम बनता है तो आप ऑनलाइन सेवा पर इसे जमा कर 2 फीसदी की छूट का फायदा उठा सकते हैं. सीनियर सीटिजन, हैंडीकैप और वुमेन की प्रॉपर्टी पर 30 परसेंट की छूट दी जाती है.   

30 जून: ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर सभी रियायतों पर मिलने वाली छूट के अतिरिक्त 2 परसेंट छूट मिलेगी.

01 जून: सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स की दरें घट जाएंगी.

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