ALLAHABAD: नेशनल ई-वे बिल और स्टेट ई-वे बिल को लेकर व्यापारियों में असमंजस और कंफ्यूजन को देखते हुए ज्वॉइंट कमिश्नर सेल्स टैक्स संजय पाठक ने नोटिफिकेशन के साथ ही आदेश जारी कर दिया है। इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नेशनल ई-वे बिल अभी फिलहाल पूरे देश में स्थगित है। नेशनल ई-वे बिल का पोर्टल ट्रायल मोड में है। लेकिन माल का परिवहन करने के लिए व्यापारियों को स्टेट ई-वे बिल ही जेनरेट करना होगा। स्टेट ई-वे बिल के बगैर माल का परिवहन किया गया तो फिर माल पकड़ने के साथ ही टैक्स और पेनाल्टी वसूली की कार्रवाई होगी।

अब तक था कंफ्यूजन

दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट ने 12 फरवरी के एडिशन में नेशनल ई-वे बिल और स्टेट ई-वे बिल को लेकर व्यापारियों में बरकरार कंफ्यूजन को प्रमुखता से उठाया था। एक फरवरी से पूरे देश में लागू होने वाले नेशनल ई-वे बिल को जीएसटी काउंसिल ने स्थगित कर दिया है। लेकिन नेशनल ई-वे बिल पोर्टल से ई-वे बिल जेनरेट हो रहा है। जिन स्टेट्स में अभी तक स्टेट ई-वे बिल लागू नहीं है, वहां के व्यापारियों द्वारा सेंट्रल ई-वे बिल जेनरेट कर व्यापारियों को माल भेजा जा रहा था। वहीं यूपी के भी कुछ व्यापारी नेशनल ई-वे बिल जेनरेट कर माल का परिवहन कर रहे थे। इसकी वजह से कई व्यापारियों का माल पकड़ा गया।

न करें परेशान

नेशनल ई-वे बिल और स्टेट ई-वे बिल को लेकर व्यापारियों में बरकरार कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही उत्तर प्रदेश के ज्वॉइंट कमिश्नर जीएसटी संजय पाठक ने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को लिखित आदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे व्यापारियों को बताएं कि नेशनल ई-वे बिल नहीं, बल्कि स्टेट ई-वे बिल से ही माल का परिवहन किया जाए। ज्वाइंट कमिश्नर संजय पाठक ने जारी आदेश में सभी असिस्टेंट कमिश्नर ग्रेड-2 को आदेश दिया है कि ई-वे बिल के मामलों में केवल तकनीकी आधार पर वाहनों को रोक कर डिटेन न किया जाए। इससे जेनुइन टैक्स पेयर्स को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जांच करते समय प्रपत्रों को देखें, अगर गड़बड़ी मिले तभी कार्रवाई की जाए।

एक फरवरी से लागू होने वाला नेशनल ई-वे बिल स्थगित है। नौ फरवरी से स्टेट ई-वे बिल लागू हो गया है। इसलिए नेशनल ई-वे बिल अभी मान्य नहीं है। यह केवल ट्रायल बेस पर काम कर रहा है। इसलिए व्यापारी बाहर से माल लाने के लिए स्टेट ई-वे बिल ही जेनरेट करके माल मंगाएं।

-राजेश कुमार कुरील

असिस्टेंट कमिश्नर ग्रेड-1

सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, इलाहाबाद