गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार दुबई में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत के बाद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह फ़रमान जारी किया है।

ब्रिगेडियर सैफ़ मुहैर अल मज़रोई नामक इस पुलिस अधिकारी का कहना है कि अगर कोई कार चालक सड़क किनारे नमाज़ अदा करता पाया जाता है तो उस पर 500 दिरहम (लगभग 9 हज़ार रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा।

पुलिस अधिकारी का कहना है कि मस्जिदों के साथ-साथ पेट्रोल पंपों पर भी नमाज़ अदा करने की सुविधा दी जाती है, लोगों को इन वैकल्पिक जगहों का इस्तेमाल करना चाहिए।

पुलिस अधिकारी ने कहा, ''यह बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई ड्राइवर अपने वाहन को सड़क किनारे रोककर वहीं नमाज़ अदा करने लग जाए, खासतौर पर हाईवे पर तो बिलकुल भी नहीं।''


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नमाज अदा करते लोगों को कार ने कुचला

नेशनल समाचार वेबसाइट के अनुसार, शनिवार को एक कार ने सड़क किनारे नमाज़ पढ़ रहे आठ लोगों को टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य घायल हो गए जिसमें तीन की हालत गंभीर है।

ये सभी लोग उस समय एक मस्जिद के बाहर नमाज़ पढ़ रहे थे।

पुलिस का कहना है कि कार चालक तेज़ गति से गाड़ी चला रहा था।

दुबई में हाल ही में ड्राइविंग संबंधी अपराधों के लिए कड़े जुर्माने की व्यवस्था की गई थी जिसमें तेज़ गति से कार चलाने पर 3 हजार दिरहम का जुर्माना शामिल है।


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