नहीं चाहिए होगी नियोक्ता की आज्ञा  

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने रकम निकालने की प्रक्रिया और आसान कर दी है। अब कर्मचारियों को इसके लिए नियोक्ता की इजाजत नहीं चाहिए होगी। अगर ग्राहक का आधार क्रमांक और बैंक खाता संख्या ईपीएफ के यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) से जुड़ा है और नियोक्ता ने केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है तो ग्राहक खुद ही रकम निकाल सकता है। अभी तक इसके लिए इससे पहले नियोक्ता की मुहर की जरूरत थी जिसके चलते दिक्कतें और काम होने में देर होती थी।

नये साल से शुरू हो जायेगी व्यवस्था

प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जनवरी 2016 से यूनिवर्सल एकाउंट नंबर ही पीएफ खाताधारक होने की पहचान माना जायेगा। यानि जिसके पास यूएएन नंबर होगा, वही पीएफ राशि निकाल पाएगा। कर्मचारियों को अब कंपनी के सत्यापन की जरूरत नहीं रहेगी। हां यूएएन नंबर के बिना पीएफ का भुगतान नहीं होगा इसलिए इसे प्राप्त करना अनिवार्य है। अभी तक पीएफ नंबर के आधार पर पीएफ क्लेम का निपटारा किया जाता था। ईपीएफओ ने स्पष्ट कर दिया है कि पीएफ ऑफिस केवल उन्हीं दावों को स्वीकार करेगा जिसमें कर्मचारी का यूएएन नंबर होगा और कर्मचारियों के बैंक खाता, आधार समेत केवाईसी भी अपडेट होने जरूरी हैं।

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