टेलीकॉम कंज्यूमर्स के लिए टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये पहल न्यू ईयर गिफ्ट से कम नहीं. फ्राइडे को ट्राई ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेग्युलेशन 2012 इश्यू किए. रेग्युलेशन इश्यू होने के 45 दिन के भीतर हर सर्विस प्रोवाइडर को कस्टमर्स को उनके वाउचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एसएमएस के जरिए पहुंचानी होगी. साथ ही प्रिपेड कस्टमर्स भी अब पोस्टपेड कस्टमर्स की तरह स्पेशल रिक्वेस्ट पर आइटमाइज्ड बिल पा सकेंगे, जो 30 दिन के अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा. इस सर्विस के लिए कोई सर्विस प्रोवाइडर 50 रुपए से ज्यादा अमाउंट नहीं चार्ज कर सकता.

सभी टेलीकॉम कंपनियों के वाउचर्स को कस्टमर के लिए आसान बनाने की पहल के तौर पर अब उन्हें सिर्फ तीन कैटेगरी में रखा जा सकता है: प्लान वाउचर, टॉपअप वाउचर और स्पेशल टैरिफ वाउचर. गुंजाइश है कि टॉपअप वाउचर की मोनेटरी वैल्यू में वैलिडिटी पीरियड या यूसेज का रेस्ट्रिक्शन ना हो. इसके सिवा टॉपअप वाउचर में एमआरपी, प्रोसेसिंग फीस, एप्लिकेबल टैक्स वगैरह क्लीयर्ली लिखे होंगे. कार्ड आइडेंटिफिकेशन को आसान बनाने के लिए अब तीनों तरह के वाउचर के पीछ एक अलग रंग की कलर स्ट्राइप होगी. प्लान वाउचर के पीछे रेड कलर, टॉप अप वाउचर के पीछे ग्रीन कलर और स्पेशल टैरिफ वाउचर के पीछे येलो कलर का बैंड होगा.

Information पर जोर

- हर कॉल के बाद कॉल डिटेल्स, अमाउंट ऑफ डिडक्शन वगैरह जैसी जानकारी देता एसएमएस कस्टमर के पास पहुंचेगा.

- प्रीमियम सर्विस कस्टमर के नंबर पर लागू करने से पहले वॉयस अलर्ट के जरिए कस्टमर को उस सर्विस के चार्जेज ओर बाकी डिटेल्स बताने होंगे.

- वैल्यू ऐडेड सर्विस लेने पर कस्टमर को उस सर्विस के चार्ज, बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ ही उससे अनसबस्क्राइब करने का तरीका भी बताया जाना चाहिए.

- ज्यादा जानकारी के लिए कस्टमर्स ट्राई की वेबसाइट पर ये रेग्यूलेशन एक्ट्स देख सकते हैं: http://www.trai.gov.in

Business News inextlive from Business News Desk