-प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए लागू अध्यादेश में फंसा पेंच

-विभाग के पास जीओ न आने से कमेटी का अब तक नहीं हो पाया गठन, पेरेंट्स परेशान कि कहां करें कम्प्लेन

VARANASI

प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अध्यादेश अस्तित्व में आ चुका है। इसके लिए मंडल स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाना है ताकि पेरेंट्स स्कूल्स की मनमानी के खिलाफ गठित कमेटी से कम्प्लेन कर सकें लेकिन परेशानी यह है कि इसके लिए डिपार्टमेंट को अब तक जीओ ही नहीं मिल पाया है। इससे कमेटी का गठन ही नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पेरेंट्स इस बात को लेकर परेशान हैं कि वे प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ आखिर कम्प्लेन कहां करें।

पेरेंट्स कर रहे इंतजार

प्राइवेट स्कूल्स में नए सेशन का एडमिशन मार्च के लास्ट वीक से ही चल रहा है। ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चे की फीस भी जमा कर चुके हैं। ऐसे में यदि कमेटी के गठन में और विलंब होता है तो करेंट सेशन में फीस वापस पाने के लिए पेरेंट्स को कम्प्लेन करना होगा। यह चिंता पेरेंट्स को सताने लगी है। वहीं ज्यादातर अभिभावक इस बात को लेकर परेशान हैं कि जिस स्कूल में उनका बच्चा पढ़ता है। उस स्कूल के खिलाफ यदि कम्प्लेन करते हैं तो उनके लाडले को परेशान किया जा सकता है। बहरहाल कुछ पेरेंट्स कम्प्लेन करने का मन बना चुके हैं। उन्हें इंतजार है मंडल लेवल पर कमेटी के गठित होने की।

अब मिल गया अधिकार

संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी मंडल अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ अब तक कार्रवाई करने के लिए शिक्षा अधिकारियों के पास कोई अधिकार नहीं था। अध्यादेश जारी होने के बाद गठित होने वाली कमेटी को पर्याप्त अधिकार मिल जाएगा। तब प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ मनमानी कि शिकायत आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। फिलहाल अध्यादेश की कापी के मिलने का इंतजार है।