- सीबीएसई स्कूल्स पर आयुक्त सख्त

- नहीं पूरी की शर्ते तो रद्द होगी एनओसी

मेरठ। आईसीएसई व सीबीएसई से संबंधित स्कूलों ने अब एनओसी के लिए तय मानकों को पूरा करने में आनाकानी की तो उनकी खैर नहीं। मानक पूरे न करने को लेकर अगर शिकायतें मिली तो विभाग तुरंत उनकी एनओसी रद्द कर देगा। स्कूलों की मनमानी की शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मंडल आयुक्त ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए हिदायतें जारी कर दी हैं। इस संबंध में डीआईओएस की तरफ से सभी स्कूलों को जल्द से जल्द नियम पूरे करने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है।

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इन शर्तो को करना होगा पूरा

- स्कूलों में 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति व जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेगा।

- सभी स्कूलों में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बच्चों को हर हाल में एडमिशन देना होगा।

- स्कूलों की 31 दिसंबर तक सभी आय-व्यय का ब्यौरा सीए से ऑडिट करवाकर ज्वाइंट डायरेक्टर को देना होगा।

शिक्षा विभाग तय करेगा सदस्य

स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के निर्धारण में भी अब स्कूल मनमानी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए भी शिक्षा विभाग ने रणनीति तय करते हुए साफ कर दिया है कि स्कूलों की कमेटी में एक सदस्य माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से नामित होगा। इसके लिए स्कूलों को जल्द से जल्द विभाग की ओर से नामित सदस्य का नाम देना होगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि स्कूलों में राज्य सरकार, मंडलीय समिति व जिला शिक्षा विभाग की ओर से समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का भी पालन करना होगा।

निजी स्कूलों को लेकर विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। एनओएसी लेते समय स्कूल सभी मानकों को पूरा करने के लिए हामी भर देते हैं, लेकिन देखने में आया है कि बाद में मानक पूरे नहीं किए जा रहे हैं। स्कूलों को हर हाल में सभी शर्तो को पूरा करना होगा।

राजू राणा, डीआईओएस, मेरठ