-तीन घंटे के बाद पहली ट्रेन तक टिकट होगा मान्य

-आज से बदल जाएगा जनरल टिकट का नियम

VARANASI

रेलवे के जनरल टिकट का मिसयूज अब बीते दिनों की बात होगी। डिपार्टमेंट ने मंगलवार से यूटीएस के नियम में बदलाव किया है। जिसके तहत क्99 किमी दूरी तक के स्टेशंस के टिकट खरीदने के तीन घंटे या तीन घंटे बाद पहली ट्रेन के ओरिजिनेटेड स्टेशन से रवाना होने तक ही वैध माने जाएंगे। वहीं टीटीई को इस तरह के टिकट पर यात्रा आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई है। यही नहीं रेलवे ने मिसयूज को रोकने के लिए ऐसे टिकटों के रिफंड को भी खत्म कर दिया है।

नहीं बदलेगा इनका नियम

रेलवे ने दो सौ किमी से अधिक दूरी तक के टिकटों के नियम में कोई बदलाव नहीं किया है। यह अब भी तीन दिनों पहले लिये जा सकेंगे। इनके रिफंड की व्यवस्था भी पहले की ही तरह रखी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि डेली जर्नी करने वाले एक बार जनरल टिकट खरीद कर कई बार जर्नी करते थे। इस पर लगाम लगाने के लिए नियम में यह बदलाव किया गया है।

आधी रात से लागू हो गया सिस्टम

एनईआर के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर संजय यादव के मुताबिक यूटीएस का नया सिस्टम एक मार्च से लागू कर दिया गया है। वैसे तो सोमवार की रात क्ख् बजे से ही यूटीएस (अनरिजर्व टिकट सिस्टम) में बदलाव हो जाएगा। यानि कि आधी रात से नए नियम के तहत टिकट जारी होने लगेंगे। ऐसे में पैसेंजर्स को नये नियम की जानकारी ले लेना बेहतर होगा।