अब 28 नवंबर को किया जाएगा पेश
जानकारी है कि आठ साल पुराने हत्या के केस में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रामपाल की जमानत को रद्द कर दिया है. अब पुलिस ने अवमानना के मामले में करीब दोपहर डेढ़ बजे रामपाल को हाईकोर्ट में पेश किया. अदालत ने अब उसे दोबारा 28 नवंबर को पेश करने का आदेश दिया है. गुरुवार शाम को रामपाल को हिसार की ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था. यहां उसे 5 दिन की और साथ ही 9 अन्य लोगों को तीन दिन की पुलिस रिमांड के लिए भेज दिया गया.

गठित हुई एसआईटी
गौरतलब है कि बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में भड़की हिंसा के दौरान हुई मौत के मामले में स्थानीय थानों में रामपाल के खिलाफ 35 नए मामले दर्ज हुए हैं. रामपाल पर देश के खिलाफ जंग छेड़ने के भी आरोप हैं. फिलहाल अभी इसकी जांच के लिए एसआईटी को गठित कर दिया गया है. हाईकोर्ट में पेशी के दौरान रामपाल तकरीबन सवा घंटे तक कठघरे के अंदर सिर को झुकाए खड़ा रहा. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान डीजीपी से रामपाल की गिरफ्तारी से जुड़े ऑपरेशन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा.

मांगा रामपाल की चल-अचल संपत्ति का भी ब्यौरा
इसके साथ ही कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी के विरोध में आश्रम के अंदर हुई लोगों की मौत, घायलों का जानकारी और पूरी कार्रवाई में राज्य सरकार के खर्च का भी पूरा ब्योरा मांगा गया है. इतना ही नहीं अदालत ने रामपाल के आश्रम से हथियारों की बरामदगी पर भी जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को रामपाल की चल और अचल संपत्ति का भी पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया है.

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