RANCHI: अगर आप भी घर या वाहन पर किसी संस्थान का प्रचार-प्रसार एडवर्टिजमेंट के माध्यम से कर रहे हैं, तो इसके लिए निगम को चार्ज देना होगा। इसके बाद ही आप होर्डिग्स या पोस्टर लगा सकते हैं। इस मामले में रांची नगर निगम ने चैंबर आफ कामर्स को एक पत्र लिखकर संस्थानों से को-आर्डिनेशन करने को कहा है, ताकि वे एड लगाने के लिए निगम में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। इसके बाद ही एड के लिए परमिशन दिया जाएगा।

निगम की वेबसाइट पर फार्म अवेलेबल

चैंबर को लिखे पत्र में निगम ने कहा है कि वैसे संस्थान जो किसी प्राइवेट जमीन, मोटर व्हीकल या रिक्शा पर अपना एड करते हैं। वे निगम की वेबसाइट से फार्म अपलोड करके भर सकते हैं। फार्म अपलोड करने के लिए निगम की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटरांचीम्यूनिसिपलडॉटकॉम पर जा सकते हैं। इसके बाद निगम से परमिशन मिलने के बाद ही वह अपना एड कहीं लगा सकते है। ऐसा नहीं करने वालों पर निगम जुर्माना लगाएगा। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी जाएगी।