RANCHI: होल्डिंग की दी गलत जानकारी, अब लगेगी पेनाल्टी। जी हां, होल्डिंग टैक्स के लिए हर 800 में से क्00 हाउस होल्डर्स ने गलत जानकारी दी है। यह चौंकाने वाला खुलासा टैक्स कलेक्टर के स्पॉट वेरिफिकेशन में हुआ है। किसी ने अपना घर मेन रोड से अंदर दिखाया, जो मेन रोड पर मिला है, तो किसी ने अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को शो किया है, जो वेरिफिकेशन में गायब पाया गया। ऐसी गलत जानकारी देने वाले तमाम हाउस होल्डर्स से रांची नगर निगम अब डिफरेंस का क्00 परसेंट टैक्स फाइन के साथ वसूलने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए लिस्ट तैयार की जा रही है। गौरतलब हो कि पिछले दिनों राजधानी के डेढ़ लाख हाउस होल्डर्स ने सेल्फ एसेसमेंट कर अपने घर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट व मार्केट का टैक्स रांची नगर निगम में जमा किया था।

स्पॉट वेरिफिकेशन में खुलासा

एक अधिकारी ने बताया कि हर दिन 800 लोगों का वेरीफिकेशन हो रहा है। इसमें से क्00 लोग ऐसे है जिन्होंने सेल्फ एसेसमेंट में गलत जानकारी दी है। इसमें किसी ने अपना घर मुख्य सड़क से दूर बताया, तो किसी ने एक फ्लोर का घर दिखाया। जबकि वेरीफिकेशन में कुछ और ही सामने आया है।

नगर निगम भेजेगा नोटिस

निगम के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वेरीफिकेशन का काम चल रहा है। इसमें टैक्स कलेक्टर की रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए फारवर्ड किया जा रहा है। इसके बाद गलत जानकारी देने वाले हाउस होल्डर्स को निगम नोटिस भेजेगा और डिफरेंस मनी फाइन के साथ जमा कराने के लिए कहेगा। इसके साथ ही उन्हें फ्0 दिन का समय दिया जाएगा कि वे नोटिस पर आपत्ति मांग सकते हैं। और ऐसा नहीं करने की स्थिति में उन्हें डिफरेंस मनी फाइन के साथ जमा करानी होगी।

केस-क्

घर को बताया मेन रोड के अंदर, मिला मेन रोड पर

लालपुर के आरसीपी साहा ने अपना घर मुख्य सड़क से अंदर बताया था, जबकि टैक्स कलेक्टर ने वेरीफिकेशन में पाया गया कि उनका घर मुख्य सड़क पर ही है। अब उन्हें मुख्य सड़क के हिसाब से बढ़ा हुआ टैक्स भरने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। अगर होल्डर टैक्स भरने को तैयार नहीं होगा, तो नगर निगम उनपर कार्रवाई करेगा।

केस-ख्

रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स दिखाया, मिला कॉमर्शियल

सुरेश अग्रवाल ने अपनी बिल्डिंग को रेसिडेंशियल कांप्लेक्स दिखाया था। टैक्स कलेक्टर जब वेरीफिकेशन के लिए पहुंचे तो पाया कि उस बिल्डिंग में कई बड़े ऑफिस हैं। वहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी नहीं पाई गई। ऐसे में उन्हें रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होने के साथ ही कामर्शियल बिल्डिंग के हिसाब से टैक्स देना होगा।

केस-फ्

वेरीफिकेशन में नहीं मिली रेन वाटर हार्वेस्टिंग

विष्णु प्रसाद साहा ने भी एसेसमेंट में गलत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनका घर प्रिंसिपल रोड से अंदर और उन्होंने अपने भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराई है। लेकिन टैक्स कलेक्टर को वेरीफिकेशन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं मिली। वहीं, उनका घर भी मुख्य सड़क पर ही मिला।