RANCHI : बिना नक्शा पास कराए ही अवैध निर्माण कराने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। मंगलवार को निगम की अदालत ने ललिता सर्राफ को सात लाख रुपए जुर्माना लगाने के साथ अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है। अगर वे तीन दिनों के अंदर इस आदेश का पालन नहीं करती हैं तो निगम की ओर से उनके भवन में बने दो फ्लोर को तोड़ा जाएगा। साथ ही, इसे तोड़ने में जो राशि खर्च होगी, वह उन्हीं से वसूला जाएगा।

जी थ्री का नक्शा, बनाया जी फाइव

हिनू के कैलाशपुरी में रहने वाली ललिता सर्राफ ने निगम द्वारा स्वीकृत जी प्लस थ्री के विरूद्ध अवैध रूप से जी प्लस फाइव कंस्ट्रक्शन करा लिया। इसकी जानकारी मिलने के बाद निगम की ओर से उन्हें कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन वे हाजिर नहीं हुईं। इसके बाद निगम की ओर से अखबारों में इश्तेहार देकर उन्हें पक्ष रखने के लिए कहा गया, पर वे अदालत में हाजिर होना तो दूर, अपना पक्ष रखना भी मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में निगम ने यह माना कि प्रतिवादी अपना पक्ष नहीं रखना चाहते है और न ही अवैध निर्माण को कानूनी रूप से स्वीकृति दिलाने में कोई इंटरेस्ट है। इस आधार पर उन्हें जुर्माना के साथ अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश दिए गए हैं।