विपरीतलिंगी व्यक्तियों को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास में कदम उठाते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई पहल की है. बेहतर बैंकिंग सुविधाएं और ओपन बैंक अकाउंट्स के लिए आरबीआई ने अब बैंकों से फॉर्म में थर्ड जेंडर्स के लिए अलग से तीसरा कॉलम का विकल्प शामिल करने का निर्देश दिया है.

आरबीआई ने कहा है कि ट्रांसजेंडर्स लोगों को बैंक में अपना अकाउंट खोलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. बैंको में अब तक ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो ऐसे लोगों को खाता खोलने में सहायता करे. क्योकि बैंक फार्म में हमेशा स्त्री या पुरुष दो ही विकल्प होते हैं. इस तरह बैंक फॉर्म में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से फॉर्म की सुविधा नहीं उपलब्ध है. अब आरबीआई ने इससे संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि सभी बैंकों को अब सभी फॉर्म और  एप्लीकेशन में थर्ड जेंडर का ऑप्शन भी जोड़ना होगा.

इस आदेश के संदर्भ में आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया है. सुप्रीम कोर्ट में एक केस में सुनवाई के दौरान सेंट्रल बैंक ने कहा था कि सभी ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर में शामिल किया जाएगा. जिसे कोर्ट ने अपनी स्वीकृति दे दी थी.

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