आरबीआई ने जारी किये नए निर्देश
9 नवंबर से 28 नवंबर तक आप बैंक अकाउंट से एक दिन में 10 हजार और एक हफ्ते में 24 हजार रुपए निकाल सकते थे। अब यह लिमिट हटा दी गई है। आरबीआई ने पब्लिक-प्राइवेट सेक्टर सहित सभी बैंकों के चेयरमैन, एमडी, सीईओ को नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। आरबीआई ने बताया कि बैंकों की ओर से ये शिकायत आई है कि लोग कैश विदड्रॉअल की एक लिमिट तय होने के चलते लीगल टेंडर वाले नोट बैंकों में जमा नहीं कर रहे। इससे मार्केट में नए करंसी नोट के सर्कुलेशन में रुकावट आ रही है।
मार्केट से गायब हैं नये नोट
आरबीआई के अनुसार 29 नवंबर से या उसके बाद अगर आप लीगल टेंडर वाले नोट यानी 10, 20, 50, 100 के पहले से चलन में मौजूद नोट और 500-2000 के नए नोटों के रूप में जितना डिपॉजिट करेंगे पैसे निकालने की लिमिट उतनी ही बढ़ेगी। जैसे 10, 20, 50, 100 और 500-2000 के नए नोटों के रूप में आपने 4000 रुपए जमा किए हों तो पैसे निकालने की लिमिट 28000 हो जाएगी। अगर आप बैंक में 500 या 2000 के नए नोट जमा करते हैं या जो छोटे नोट चलन में हैं उन्हें जमा करते हैं तो आगे उसे निकालने की कोई सीमा नहीं रहेगी। जैसे आज आपने बैंक में 2 लाख रु. जमा किए तो दूसरे दिन ये पूरी रकम निकाल भी सकते हैं।
20 दिनों में जमा हुआ इतना रुपया
8 नवंबर को नोटबंदर के बाद से 20 दिनों के अंदर बैंकों में 8.11 लाख करोड़ रुपए जमा हुए। वहीं 9 नवंबर से अब तक बैंकों और एटीएम से लोगों ने 2.16 लाख करोड़ रुपए निकाले हैं। जिस बैंक में आप का अकाउंट है उस बैंक के एटीएम से आप एक दिन में 2500 रुपए और किसी अन्य बैंक के एटीएम से एक दिन में 2000 रुपए निकाल सकते हैं।
आरबीआई में होंगे पुराने नोट एक्सचेंज
1000 और 500 के नोट अब बैंकों में एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं। बैंकों में आप सिर्फ पुराने नोट जमा करा सकते हैं। पुराने नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए आप को आरबीआई जाना होगा। देश में आरबीआई के सिर्फ 19 सेंटर्स हैं। जहां 30 दिसंबर तक एक व्यक्ति एक आईडी पर 2000 तक के नोट ही एक्सचेंज करा सकता है। आरबीआई के 19 सेंटर्स अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं।
यहां चला सकते हैं 500 और 1000 के नोट
केन्द्र सरकार ने 15 दिसंबर तक 500 रुपए के नोटों का आप पेट्रोल, डीजल, गैस फिलिंग स्टेशन, प्री-पेड सिम में रीचार्ज और पानी-बिजली के मौजूदा और बकाए बिल के पेमेंट जैसी 20 जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। केन्द्र सरकार ने 2 दिसंबर तक हाईवे पर टोल टैक्स में छूट दी है। 3 से 15 दिसंबर तक टोल पर 500 रुपए का पुराना नोट चला सकते हैं।
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