सांविधिक संस्था के नाम पर खाते

रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) नियमों का उल्लंघन करने पर निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक पर 50 लाख व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इन बैंकों ने 'धोखेबाजों' को सांविधिक संस्था के नाम पर फर्जी खाता खोलने दिया. रिजर्व बैंक के मुताबिक उसे अगस्त, 2013 में शिकायत मिली थी जिसमें पांच बैंक आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ पटियाला में संगठन के लोगों व कुछ अधिकारियों के साथ साठगांठ कर धोखाधड़ी करके खाते खोले जाने की जानकारी मिली थी.

क्यों नहीं पकड़ पाए गड़बड़ी

एक ओर जहां आरबीआई ने आईसीआईसीआई और बीओबी पर जुर्माना लगाया वहीं भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक व बैंक ऑफ पटियाला को आगाह किया है. आरबीआई के अधिकारियों के मुताबिक इन खातों का इस्तेमाल मुख्य रूप से एक माह से दो साल की अवधि तक चेक, डिमांड ड्राफ्ट व पोस्टल ऑर्डरों को भुनाने में किया गया. जबकि ये लोग सही मायने में बिल्कुल भी हकदार नहीं थे. इसके बाद यह बात यह बात गले नहीं उतर रही है कि ये सारे बैंक इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे नहीं पकड़ पाए, लेकिन गोपनीय जानकारी के आधार पर जब जनवरी, 2014 में इन पांच बैंकों में जांच की गई तब मामला खुलकर सामने आया. इसके बाद तुरंत आरबीआई ने सभी बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया.

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