पंजाब से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को लेकर जनहित याचिका

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंजाब के ईट भट्ठों से छुड़ाए गए मुजफ्फरनगर व मेरठ के 88 बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस सुनीत कुमार की खंडपीठ ने मजदूरों को चिकित्सा सुविधा सहित पुनर्वास की आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। राज्य सरकार का कहना है कि छुड़ाए गए बंधुआ मजदूरों को खाने पीने चिकित्सा निवास की व्यवस्था की गई है। क्योंकि, उनके बंधुआ मजदूर होने का मुकदमा पंजाब में चल रहा है। ऐसे में पंजाब सरकार के निर्देश प्राप्त होने पर नियमानुसार आर्थिक मदद दी जा सकती है।

प्रत्येक जिले में दिया गया फंड

कोर्ट ने कहा कि बंधुओं मजदूरों की आर्थिक सहायता सहित तात्कालिक सहायता के लिए प्रत्येक जिले में फंड दिया गया है तो डीएम को नियमानुसार आर्थिक मदद करनी चाहिए। मजदूरों में 41 मुजफ्फरनगर व शेष मेरठ के हैं। उनकी चिकित्सा कराकर भेज दिया गया है। पंजाब के ईट भट्ठों से बरामद मजदूरों का मुकदमा पंजाब में ही चल रहा है। ऐसे में डीएम को आर्थिक मदद देने के लिए बाध्य नही किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार से मजदूरों को दी गई आवास चिकित्सा, भोजन व्यवस्था पर उठाए गए कदमों का पूरा ब्यौरा जवाबी हलफनामे में दाखिल करने का निर्देश दिया है।