- योजना का खाका तैयार, जल्द ही मिलेगी सुविधा

- लोगों को नहीं काटने पड़ेंगे निगम के चक्कर

LUCKNOW: बस कुछ समय का इंतजार, हाउस टैक्स की तरह ही जल्द ही नामांतरण प्रक्रिया भी ऑनलाइन होने जा रही है। इस बाबत निगम अधिकारियों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अभी तक जोनल कार्यालय में नामांतरण कार्य से जुड़ी प्रक्रिया होती है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जनहित गारंटी अधिनियम के तहत तय 45 दिन में प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही जारी कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद लोगों को निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

शुल्क जमा करने पर मिलती रसीद

नामांतरण अथवा संपत्ति के कर निर्धारण में नाम परिवर्तन करने के लिए आवेदनकर्ता को प्राथमिक स्वामित्व का प्रमाण पत्र के साथ प्रार्थना पत्र संबंधित जोन में जमा करना होता है। इसके बाद निगम से उसे स्टेशनरी शुल्क जमा करने पर रसीद मिलती है। प्रार्थना पत्र संबंधित वार्ड कालिपिक हस्तांतरण रजिस्टर में अंकित कर आवेदनकर्ता को क्रम संख्या देता है। आवेदन पत्र में लगाए गए अभिलेखों, शपथ-पत्र एवं स्थलीय निरीक्षण के बाद राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट लगाई जाती है। निर्धारित अवधि में भवन का उत्तराधिकार रखने वाले व्यक्तियों को एक महीने की नोटिस जारी की जाती है। समय पर नामांतरण के संबंध में आपत्ति प्राप्त होने पर संबंधित पक्षकारों को सुनकर गुण दोष के आधार पर नामांतरण करते हुए प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।

वर्जन

यह बात सही है कि नामांतरण प्रक्रिया भी ऑनलाइन होने जा रही है। इस बाबत सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सभी जोनल अधिकारियों से उनके जोन में प्राप्त होने वाले नाम परिवर्तनों के प्रत्यावेदनों की पूरी कार्रवाई को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में फीडिंग कराने को कहा गया है।

पीके श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त