- पीयूष और मनीषा के वकीलों की रिवीजन को कोर्ट ने किया खारिज

- डीजे कोर्ट में ज्योति हत्याकांड में पीयूष के घरवालों को भी 302 और 120 बी में आरोपी बनाने की मांग

KANPUR: ज्योति हत्याकांड में शनिवार को डीजे कोर्ट में सुनवाई हुई तो इस केस के करोड़पति आरोपियों को तगड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उनकी तरफ से दाखिल की गई रिवीजन पिटिशन को खारिज कर दिया। साथ ही इस मामले में ज्योति के पिता की तरफ से पैरवी कर रहे काउंसिल ने पीयूष के परिवार वालों को भी हत्या, हत्या की साजिश और साक्ष्य छुपाने का आरोपी बनाने की मांग की। अब अगली सुनवाई में कोर्ट में पुलिस की चार्जशीट और आरोपों पर बहस होगी ।

पीयूष मनीषा की रिवीजन खारिज

शनिवार को डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पीयूष और मनीषा की तरफ से कमलेश पाठक, सईद नकवी पेश हुए जबकि ज्योति के पिता की तरफ से दामोदर मिश्र ने पैरवी की। कोर्ट में इस दौरान जब पुलिस की चार्जशीट की नकल कापी पूरी नहीं मिलने के बावत रिजीवन की बात बचाव पक्ष के वकीलों ने कही तो कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद दामोदर मिश्रा की तरफ से पीयूष के मां-बाप और भाई को भी उन्होंने बराबर का भागीदार बताते हुए उनके खिलाफ भी उन्हीं धाराओं में कार्रवाई की मांग की जोकि पीयूष पर लगी हैं।