-सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को सिविल लांइस थाने पहुंचे वीसी

-एक्सिस बैंक के 23 करोड़ घोटाले में एसपी क्राइम ने गहनता से की पूछताछ

ALLAHABAD: नैनी स्थित सैम हिग्गिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस, शुआट्स के आरोपी कुलपति आरबी लाल ने बुधवार सिविल लाइंस थाने पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाई। सुबह से शाम तक वह थाने पर रहे। गौरतलब है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर थाने पहुंचे थे। यहां एसपी क्राइम बृजेश मिश्र और उनकी टीम ने कुलपति से 23 करोड़ घोटाले के संबंध में घंटों पूछताछ की। इस दौरान कुलपति पुलिस के सवालों के जवाब देते रहे। शाम को वह एसपी क्राइम का निर्देश मिलने के बाद थाने से अपने आवास के लिए रवाना हुए। बता दें कि कोर्ट के आदेश पर आरबी लाल को पांच मार्च तक हर रोज थाने में सुबह से शाम तक हाजिरी लगानी है।

23 करोड़ घोटाले का मामला

एक्सिस बैंक के तीन खातों के जरिए शुआट्स के 23 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इस मामले में शुआट्स और एक्सिस बैंक के तमाम अधिकारी जेल भेजे जा चुके हैं। इसी मामले में शुआट्स के कुलपति आरबी लाल भी आरोपी बनाए गए हैं। वहीं शुआट्स के निदेशक के भाई विनोद बी लाल इन दिनों बांदा जेल में बंद हैं। गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए आरबी लाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने आदेश दिया कि आरबी लाल थाने में हाजिरी भर पुलिस का सहयोग करें। बुधवार को तयशुदा वक्त पर आरबी लाल अपने वकील प्रभाशंकर मिश्र और एमएम नकवी के साथ सिविल सिविल लाइंस थाने पहुंच पहुंचे। उनके पहुंचने के कुछ देर बाद एसपी क्राइम बृजेश मिश्र पहुंचे और घोटाले के संबंध में उनसे पूछताछ शुरू की। इसके बाद क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर एसपी सिंह और केके यादव ने भी उसने पूछताछ की। इसके बाद सीओ आलोक मिश्र को पूछताछ करनी थी लेकिन वह अपने काम में फंसे होने की वजह से थाने नहीं पहुंच सके। घंटों चले सवाल-जवाब के बाद करीब शाम साढ़े चार बजे एसपी क्राइम से इजाजत मिलने के बाद आरबी लाल थाने से रवाना हो गए। बता दें कि आरबी लाल को मंगलवार थाने में हाजिरी लगानी थी। मगर वह हाजिरी लगाने नहीं आए। तो पुलिस ने इस पर जीडी में तस्करा दर्ज किया था। इस पर शुआट्स प्रशासन का कहना है कि सोमवार को कोर्ट ने आदेश दिया। मंगलवार को एसएसपी, एसपी क्राइम, सीओ कर्नलगंज और सिविल लाइंस थाने में आरबी लाल की तरफ से पत्र दिया गया कि वह हाजिरी लगाने और जांच में सहयोग के लिए पुलिस जहां बुलाए आएंगे। ऐसे में मंगलवार को तस्करा दर्ज कराना जायज नहीं है।

अदालत के आदेश का पालन

सुबह से शाम तक थाने में बैठे कुलपति आरबी लाल ने जांच अधिकारियों से कहा कि वह हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। साथ ही जांच अधिकारी उनसे जो भी सहयोग चाहते हैं, वह करेंगे। उन्हें पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है।