-जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सेटेलाइट फोन संग धरी गई थी वेनेजुएला की युवती

- सीजेएम कोर्ट ने सुनाई एक हजार रुपये जुर्माने की सजा

ष्ठश्व॥क्त्रन्ष्ठहृ:

वेनेजुएला की युवति को सेटेलाइट फोन रखने के जुर्म में सीजेएम कोर्ट ने एक हजार जुर्माना और दिनभर कोर्ट में रहने की सजा सुनाई। शाम को अदालत की कार्रवाई खत्म होने के बाद दून पुलिस युवती को लेकर दिल्ली रवाना हो गई। वहां उसे अमेरिकी दूतावास के सुपुर्द किया जाएगा।

पूरे दिन चली पूछताछ

पेशे से डायटीशियन वेनेजुएला निवासी मारिया को देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर रविवार को सीआईएसएफ ने सेटेलाइट फोन के साथ पकड़ा था। चूंकि, भारत में सेटेलाइट फोन सामान्यत: प्रतिबंधित है, विशेष परिस्थितियों में ही सेटेलाइट फोन प्रयोग करने की इजाजत कड़ी शर्तो के साथ दी जाती है। ऐसे में सीआईएसएफ ने युवती को हिरासत में लेकर डोईवाला कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। वहां पूरे दिन पुलिस और आईबी की टीम युवती से पूछताछ करती रही, लेकिन देश में सेटेलाइट फोन के प्रयोग की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि, बिना अनुमति सेटेलाइट फोन रखने के मामले में युवती का इंडियन वायरलेस एंड टेलीग्राफ एक्ट के तहत चालान कर दिया गया। सोमवार को युवती का मेडिकल कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक द्विवेदी की अदालत में पेश किया। अदालत ने युवती को भारतीय नियमों की अवहेलना करने व तथ्यों को छिपाने का दोषी माना। एसपी ग्रामीण श्वेता चौबे ने बताया कि युवती के देश से बाहर चले जाने की पुष्टि हो जाने के बाद ही टीम वापस लौटेगी।