अधिनियम की धारा 80

न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस)के तहत इस बार टैक्स में 15000 रुपये तक की बचत आसानी से की जा सकती है। जिसमें 30 प्रतिशत टैक्स के दायरे में आने वाले लोग एनपीएस में 50 हजार रुपये निवेश कर सकते हैं। जिसमें उनके15 हजार रुपये आसानी से बच जाएंगे। इसके साथ ही जो जोगा 20 पर्सेंट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं वे अपने दस हजार रुपये बचा सकेंगे। इसके अलावा जो लोग 10 पर्सेंट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं वे पांच हजार रुपये सालाना की बचत आसानी से कर सकेंगे। न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) में निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीडी के तहत इस साल 50 हजार रुपये अतिरिक्त निवेश किया जा सकेगा। जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी।

ये है पूरी प्रकिया

न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) में निवेश 60 साल की उम्र तक आसानी से किया जा सकता है। 60 साल की उम्र के बाद जमा राशि पर पेंशन मिलने लगती है। एनपीएस में जमा पैसा सरकारी बौंड, कॉरपोरेट डेब्ट में लगाया जाता है। इसके साथ ही इसे इक्विटीज में लगाया जाता है। बताते चलें कि एनपीएस में  प्राइमरी अकाउंट टीयर 1 और टीयर 2 दो तरह से खाते खोले जाते हैं। टीयर-1 में कम से कम 6000 रुपये जमा करने होते हैं। इसके अलावा इसमें 500 से कम रुपये जमा करने का प्रावधान नहीं है। इस दौरान खाताधारक 60 साल की उम्र पार होने के बाद अपना 60 फीसदी पैसा निकाल सकते है। वहीं टीयर-2 अकाउंट से कभी भी पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन टीयर-2 खाते में जमा पैसे पर टैक्स संबंधी छूट का लाभ नही मिलता है।

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