LUCKNOW: राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने बाद राजधानी में सामान्य निर्वाचन 2017 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों व समर्थकों द्वारा आपस में मनमुटाव, मारपीट की घटना हो सकती है जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी अवधि में चेहल्लुम, 8वीं, 12वीं रवी उल अव्वल बारावफात भी होने हैं। इसलिए जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 10 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।

नहीं बना सकेंगे 5 से अधिक समूह

कौशलराज शर्मा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपर जिला मजिस्ट्रेट, रिटर्निग आफीसर या क्षेत्रीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी सार्वजानिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का न तो समूह बनायेगा और न ही एैसे किसी समूह में शामिल होगा। चुनाव प्रचार के लिए किसी भी प्रकार का जलूस निकालने के पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी।

इसके अलावा माइक या अन्य ध्वनित विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सरकारी, अ‌र्द्धसरकारी भवनों या उसकी संपत्ति पर स्पीकर का प्रयोग भी बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा। चुनाव प्रचार कार्य में स्पीकर के प्रयोग के लिए अनुमति लेनी होगी। जिसे सुबह 6 से रात 10 बजे तक प्रयोग किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति सरकार भवन का धरना प्रदर्शन या घेराव नहीं करेगा।

असलहे लकर निकलने पर रोक

साथ ही जिले की सीमा के अंदर असलहा, लाठी डंडा, चाकू, तलवार, त्रिशूल लेकर कोई व्यक्ति नहीं निकलेगा और न ही इनका सार्वजनिक स्थापना पर प्रदर्शन किया जा सकेगा। कोई दुकानदार स्पीकर या अन्य ध्वनित विस्तारक प्रयोग करने के लिए बिना अनुमति के किराए पर नहीं देगा। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र पर लाने के लिए वाहनों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा ओर मतदान केंद्र 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार का टेन्ट, कनात या तम्बू कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल नहीं लगा सकेगा। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के बाहर प्रत्याशी केवल एक मेज दो कुर्सी तथा एक छोटा सा शामियाना लगा सकेंगे।