-डीएम चंदे्रश कुमार के मुताबिक सत्र के दौरान 500 मीटर में धारा 144 लागू

-विस के 500 दायरे में जुलूस, प्रदर्शन, सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं

DEHRADUN : मंडे से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को देखते हुए राजधानी में धारा क्ब्ब् लागू कर दी गई है। डीएम चंद्रेश कुमार यादव के अनुसार ख्ब् नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को मद्देनजर रखते हुए विधानसभा परिसर के भ्00 मीटर दायरे में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से धारा क्ब्ब् लागू कर दी गई है।

अग्रिम आदेश तक प्रभावी

इसके तहत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति शस्त्र, लाठी, हॉकी स्टिक, बम व अन्य प्रकार की बारूद वाले अस्त्र, जिनका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता हो को साथ लेकर नहीं जा सकेगा। ईट, पत्थर, रोड़े, नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले भाषण भी प्रयोग नहीं कर सकेगा। विस के भ्00 दायरे में जुलूस, प्रदर्शन, सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। डीएम के मुताबिक धारा क्ब्ब् अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी।