कामगारों के हित में राज्य सरकार लाएगी विधेयक, किस्त नियोजक चुकाएगा

PATNA : दुकानों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों का भी बीमा कराया जाएगा। राज्य सरकार ऐसे कामगारों के हित में 'बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार विनिमयन एवं सेवा-शर्त) विधेयक' लाने जा रही है। इसमें आम सहमति से यह प्रावधान किया जा रहा है कि दुकान एवं प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले वैसे कर्मी जो एक महीना से अधिक अवधि तक नियोजित हो उनको नियोजक द्वारा दो लाख रुपए की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से ला दिलाया जाएगा। साथ ही उसके लिए बीमा किस्त भी नियोजक ही चुकता करेगा। वही ऐसे कामगार जो एक वर्ष से अधिक से नियोजित हो, को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की किस्त भी नियोजक द्वारा जमा किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर सोमवार को उच्चस्तरीय बैठक में श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा की मौजूदगी में व्यापार संगठनों ने सहमति दे दी। बैठक में श्रमायुक्त गोपाल मीणा, संयुक्त श्रमायुक्त सुजीत कुमार राय एवं डॉ। आनंद, डॉ। बीरेंछ्र कुमार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इससे पहले मंत्री ने बिहार चैबर ऑफ कामर्स से संबद्ध विभिन्न व्यापार संगठनों द्वारा आए सुझावों पर गहन समीक्षा करने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि बिहार की हितों को ध्यान में रखकर ही विधेयक बनाया जाएगा।