-बंद पड़े या घाटे में चल रहे सिनेमा हॉल को संवारने की शासन की योजना

-पुराने हॉल रिमॉडल कर मल्टीप्लेक्स बनाने पर टैक्स में 100 फीसदी की छूट

<-बंद पड़े या घाटे में चल रहे सिनेमा हॉल को संवारने की शासन की योजना

-पुराने हॉल रिमॉडल कर मल्टीप्लेक्स बनाने पर टैक्स में क्00 फीसदी की छूट

BAREILLY:

BAREILLY:

दर्शकों की उपेक्षा के चलते बंद हो चुके या घाटे में चल रहे सिनेमा हॉल को शासन ने संजीवनी देने की तैयारी की है। शासन ने ऐसे सिनेमा हॉल की रिमॉडलिंग किए जाने की योजना बनाई है। इसके लिए शासन की ओर से सभी जिलों के मनोरंजन कर अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारियों को लेटर भेजा गया है, जिसमें तालाबंदी या बंद होने की कगार पर पहुंच चुके सिनेमा हॉल की रिमॉडलिंग करने वाले ओनर्स को टैक्स में क्00 फीसदी छूट देने की बात कही गई है। हालांकि इस योजना में शासन ने कुछ जरूरी शर्ते भी रखी गई है, जिन्हें पूरा करने पर ही रिमॉडल किए गए सिंगल स्क्रीन सिनेमा को मल्टीप्लेक्स बनाए जाने में ओनर को छूट का फायदा मिलेगा। इस योजना में साल ख्0ख्0 तक रिमॉडलिंग कर मल्टीप्लेक्स बनाने वाले सिनेमा ओनर को भी शामिल किया जाएगा। शासन की ओर से इस बाबत आदेश मिलते ही मनोरंजन कर अधिकारी हनोमान सिंह ने डिस्ट्रिक्ट के सभी सिनेमा ओनर को शासन की योजना अवगत करा दिया है।

भ् साल टैक्स में छूट

शासन से प्रमुख सचिव की ओर से भेजे गए लेटर में साफ किया गया है कि जो भी सिनेमा हॉल ओनर घाटे में सिनेमा चला रहे हैं, वह अपने सिनेमा हॉल की रिमॉडलिंग कर सकते हैं। रिमॉडलिंग कर सिंगल स्क्रीन सिनेमा को मल्टीप्लेक्स बनाने वाले सिनेमा ओनर को शासन की तरफ से टैक्स में अगले भ् साल तक क्00 से भ्0 फीसदी की खास छूट दी जाएगी, जिससे खस्ता हालत वाले ऐसे सिनेमा हॉल की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। साथ ही भ् साल बाद मिलने वाले टैक्स से शासन को भी रेवेन्यू प्रॉफिट हो सके। भ्वें साल के बाद से हर साल सिनेमा हॉल ओनर को शासन को पूरा टैक्स देना पड़ेगा। ,

सिंगल स्क्रीन के लिए भी योजना

शासन ने सिंगल स्क्रीन सिनेमा हाल जो वर्ष ख्0क्भ् तक बंद हो चुके हैं उन्हें भी दोबारा शुरू करने पर छूट का प्रावधान रखा है। बंद सिनेमा हॉल दोबारा शुरू करने पर सिनेमा ओनर को टैक्स में पहले, दूसरे और तीसरे साल तक लगातार फ्0 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके बाद सिनेमा ओनर को पूरा टैक्स अदा करना होगा। इस योजना का लाभ वहीं सिनेमा ओनर को मिलेगा जो फ्क् मार्च ख्0क्7 तक सिनेमा को दोबारा शुरू कर सकेंगे।

शर्तो से फंसे शहरी सिनेमा

रिमॉडलिंग कर सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स बनाने वाले सिनेमा ओनर्स को टैक्स में छूट दिए जाने के लिए शासन की ओर से कुछ शर्ते भी तय की गई है। शासनादेश के तहत इन शर्तो को पूरा करने की अनिवार्यता के बाद ही सिनेमा हॉल संचालक छूट का लाभ ले सकेंगे। इन शर्तो में सिनेमा हॉल की रिमॉडलिंग में रैंप, एस्केलेटर, लिफ्ट व सीढि़यों का निर्माण कराया जाना है। साथ ही वाहन पार्किंग के लिए बेसमेंट और शॉप्स का भी निर्माण कार्य कराया जाना जरूरी है। इसके साथ ही जिस नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र में मल्टीप्लेक्स बनाया जा रहा हो वहां पर कोई पहले से कोई मल्टीप्लेक्स नहीं होना चाहिए, तभी सिनेमा ओनर को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

शासन की इस शर्त से शहर के बदहाल सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल के लिए परेशानी खड़ी होगी, जो रिमॉडलिंग कर मल्टी स्क्रीन में बदलना चाहेंगे। हालांकि सोर्सेज के मुताबिक शासन की ओर से इस शर्त में छूट दिए जाने की संभावना है।

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सिनेमा हॉल को रिमॉडलिंग करने की योजना अच्छी है। इसके अ‌र्न्तगत जो भी सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स बनेंगे उसमें सिनेमा ओनर को काफी लाभ मिलेगा।

हनोमान सिंह, जिला मनोरंजन कर अधिकारी

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रिमॉडलिंग से टैक्स में छूट

साल टैक्स में छूट

पहला साल क्00 फीसदी

दूसरा साल 7भ् फीसदी

तीसरा साल 7भ् फीसदी

चौथा साल भ्0 फीसदी

पांचवी साल भ्0 फीसदी

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